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टिकट है पर ट्रेन छूट गई, अब क्‍या उसी टिकट पर दूसरी ट्रेन में कर सकते हैं यात्रा?

देरी से कहीं भी कोई भी नहीं पहुंचना चाहता. लेकिन न चाहते हुए भी अक्‍सर लोग लेट हो जाते हैं. कोई न कोई चीज़ आपको लेट कर ही देती है. ट्रेन चलने से पहले ही हम रेलवे स्‍टेशन पहुंचना चाहते हैं. परंतु बहुत बार ऐसा होता है कि जरूरी काम में फंसे होने के कारण घर से समय से न निकल पाने या ट्रैफिक जाम की वजह से हम रेलवे स्‍टेशन देरी से पहुंचते हैं और हमारी ट्रेन छूट (Train Missed) ही जाती है. ऐसा भी हो सकता है कि भारी भीड़ के कारण भी आप ट्रेन में सवार न हो पाएं. ट्रेन छूटने के बाद सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही सवाल आता है कि क्‍या अब हमारी मौजूदा टिकट पर ही अगली ट्रेन में सवार हो सकेंगे? या फिर हमें दोबारा टिकट लेना होगा.

ट्रेन छूटने पर आप उसी टिकट से अगली ट्रेन में सफर कर पाएंगे या नही, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास किस श्रेणी का टिकट है. रेलवे का नियम है कि अगर आपने अपनी सीट रिजर्व कराई हुई है, तो आप उसी टिकट पर अगली ट्रेन में सफर नहीं कर सकते. हां, अगर आपके पास जनरल टिकट है तो आप उसी दिन, उसी टिकट पर दूसरी ट्रेन में सवार हो सकते हैं.

साफ है कि ट्रेन छूट जाने पर अगर आप अपनी पहली रिजर्व टिकट से किसी दूसरी ट्रेन में सफर करते हैं और TTE आपको पकड़ लेता है तो आपसे जुर्माना (Without Ticket Fine) भी वसूला जा सकता है. साथ ही रेलवे कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है. अगर आप सफर करना चाहते हैं तो आपको दूसरा रिजर्व टिकट बुक करना होगा.
ले सकते हैं रिफंड
erail.in पर दी गई जानकारी के अनुसार, जिस ट्रेन से आप सफर करने वाले हैं, अगर वह ट्रेन आपसे छूट (Train Miss) जाती है तो उस स्थिति में आप टिकट का पैसा वापस (Train Ticket Refund) पाने के हकदार हैं. इसके लिए आपको टिकट रिफंड के लिए क्लेम (Train Ticket Refund Claim) करना होगा. रिफंड आपको रेलवे के शर्तों के तहत दिया जाएगा.

ऐसे मिलेगा रिफंड
रिफंड लेने के लिए टिकट कैंसिल नहीं होना चाहिए. इसके लिए आप टीडीआर (TDR) फाइल कर सकते हैं. इसमें आपको यात्रा न करने का कारण भी बताना होगा. चार्ट तैयार हो जाने के बाद टिकट कैंसिल करते हैं तो रिफंड नहीं मिलेगा. आप चार्टिंग स्टेशन से ट्रेन के प्रस्थान के एक घंटे के भीतर ही टीडीआर फाइल कर सकते हैं.