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ललित मोदी और मुकुल रोहतगी आपस में सुलझा लें मामला, सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश

इंडियन प्रीमियर लीग के पूर्व प्रमुख ललित मोदी (Lalit Modi) द्वारा सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व अटॉर्नी जनरल और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी (Mukul Rohatgi) के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कोई आदेश देने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोनों पक्ष इतने परिपक्व है कि इस तरह की टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए. कोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों को मामला सुलझाने का निर्देश दिया है.

कोर्ट ने कहा कि यह कुछ और नहीं बल्कि परिवार के किसी सदस्य द्वारा गुस्से का इजहार करने जैसा है. इसे लंबा मत खींचिए. जब भी आप सार्वजनिक रूप से लड़ना शुरू करते हैं, तो यह हमेशा हानिकारक होता है. हम आदेश पारित नहीं कर रहे हैं. बता दें कि पिछले साल एक अगस्त को आईपीएल के प्रमुख रहे ललित मोदी और उनकी मां बीना मोदी से जुड़े एक पारिवारिक संपत्ति विवाद को निपटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस आरवी रवीन्द्रन को मध्यस्थ के लिए नियुक्त किया था. मुकुल रोहतगी संपत्ति विवाद में बीना मोदी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं.