पैन कार्ड को आधार से लिंक (PAN-Aadhaar Linking) कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2023 (PAN-Aadhaar Link Last Date) है. जो यूजर ये दोनों डॉक्यूमेंट आखिरी तारीख तक लिंक नहीं कराएंगे, उनका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा और वह प्लास्टिक का एक टुकड़ा मात्र रह जाएगा. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) कि देश में कुल 61 करोड़ पैन कार्ड में से अभी तक करीब 48 करोड़ पैन आधार से लिंक नहीं हुए हैं. अगर आपने अभी तक यह काम नहीं किया है, तो अभी भी समय है जरूर कर लें. अगर आपको यह नहीं पता कि आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं, तो घबराने की जरूरत नहीं है. आप घर बैठे ऑनलाइन आसानी से अपने पैन का स्टेटस पता कर सकते हैं.
31 मार्च, 2023 तक आधार से नहीं जोड़े गए पैन इस तारीख के बाद निष्क्रिय हो जाएंगे. इसके साथ ही सरकार ने कहा है कि मौजूदा समय से 31 मार्च के बीच पैन को आधार से जोड़ने के लिए 1,000 रुपये का शुल्क देना होगा. सीबीडीटी को उम्मीद है कि मार्च के बचे हुए दिनों में पैन आधार लिकिंग के कार्य में तेजी आएगी और देश के सभी पैनधारक आधार के साथ अपने इस महत्वपूर्ण दस्तावेज के साथ जोड़ लेंगे.
ऐसे ऑनलाइन चेक करें स्टेटस
आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.
ऊपर हेडर पर Quick links का विकल्प मिलेगा.
यहां ‘Link Aadhaar Status’ के विकल्प पर क्लिक करिए.
PAN और Aadhaar से जुड़ी जानकारी भरिए
इसके बाद ‘व्यू लिंक आधार स्टेटस’ पर क्लिक करिए,
आपके सामने एक पॉप-अप खुलेगा जिसमें पैन आपके आधार से जुड़ा है या नहीं इसकी जानकारी मिल जाएगी.
एसएमएस से लिंक करें पैन-आधार
अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं है, तो आप मोबाइल एसएमएस भेजकर भी दोनों को लिंक कर सकते हैं. यह काम करने के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजना होगा. UIDPAN<स्पेस><12 नंबरों का आधार कार्ड><स्पेस><10 digit PAN> फिर इसे 567678 या 56161 पर भेज दें. यहां यह ध्यान देने वाली बात है कि अगर अगर टैक्सपेयर्स का नाम और जन्मतिथि आधार और पैन दोनों में एक जैसा मिलेगा तो ये लिंक हो जाएगा.