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आरपीएफ और जीआरपी में क्या होता है अंतर, अगर दोनों में है कंफ्यूजन तो यहां पढ़ें डिटेल

भारतीय रेलवे (Indian Railway) दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है. रोजाना करोड़ों लोग रेलवे से यात्रा करते हैं. इसके साथ ही रेलवे (Railway) के जरिए लाखों टन माल की ढुलाई भी होती है. इस दौरान रेलवे की संपत्तियों और यात्रियों की सुरक्षा एवं बिना किसी असुविधा की यात्रा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है. यह जिम्मेदारी RPF और GRP के कंधों पर निर्भर करती है. अक्सर लोग RPF और GRP दोनों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. दोनों की जिम्मेदारियां अलग अलग है और दोनों की नियुक्ति, रिपोर्टिंग और कार्यक्षेत्र में भी काफी फर्क होता है.

RPF (Railway Protection Force)
RPF को रेलवे सुरक्षा बल भी कहा जाता है. इसका गठन RPF अधिनियम 1957 के तहत किया गया है. इसकी जिम्मेदारी बेहतर सुरक्षा और रेलवे संपत्ति, यात्री क्षेत्र और यात्री और उससे जुड़े मामले की होती है.
RPF रेल मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और बल का प्रशासनिक ढांचा प्रशासनिक के अनुसार है. देशभर में “रेलवे सुरक्षा विशेष बल” (RPSF) की 12 बटालियन कई क्षेत्रों में स्थित है. RPF को चोरी, बेईमानी से गबन और रेलवे के अवैध कब्जे से संबंधित अपराधों से निपटने का अधिकार है. रेलवे की छत पर यात्रा, दलाली, महिलाओं के लिए निर्धारित डिब्बों में अनाधिकृत प्रवेश, अनधिकृत वेंडिंग, अतिचार आदि से संबंधित अपराधों से निपटने का काम RPF की होती है.

GRP (Government Railway Police)
GRP को राजकीय रेलवे पुलिस भी कहा जाता है. GRP की प्राथमिक भूमिका भारत में रेलवे स्टेशनों के भीतर कानून व्यवस्था का बनाए रखना होता है. वे सुरक्षा प्रदान करते हैं और ट्रेनों और रेलवे परिसरों में अपराधों की जांच करते हैं. GRP रेलवे अधिकारियों और रेलवे सुरक्षा बल को आवश्यक सहायता भी प्रदान करता है. यात्रियों और यात्रियों के यातायात पर नियंत्रण, इस प्रकार भीड़भाड़ को रोकने, स्टेशन परिसर के भीतर वाहन यातायात को नियंत्रित करने, अपराधियों को गिरफ्तार करने, और बीमारी से ग्रस्त व्यक्तियों को हटाने और फेरी लगाने और भीख मांगने से रोकने सहित कई तरह के काम होते हैं. यह यात्रियों द्वारा पीछे छोड़ी गई संपत्ति या ट्रेनों से चोरी हुई संपत्ति के लिए उनके टर्मिनी पर आगमन के समय खाली ट्रेन कैरिज की भी जांच करता है और ट्रेनों में या स्टेशन परिसर के पास मरने वाले व्यक्तियों के शवों और उनकी चिकित्सा जरूरतों की देख-रेख भी करता है.