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प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के दायरे में विस्‍तार, गृह मंत्री शाह ने लिए सहकारिता क्षेत्र से जुड़े 5 अहम फैसले

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) की रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख एस मांडविया (Health Minister Mansukh Mandaviya) के साथ नई दिल्ली में हुई बैठक में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े पांच अहम फैसले लिए गए हैं. देश भर में लगभग एक लाख प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियां मौजूद हैं. मैपिंग के आधार पर उर्वरक खुदरा विक्रेता के रूप में कार्य नहीं कर रहीं प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) की पहचान की जाएगी और व्यवहार्यता के आधार पर उन्हें चरणबद्ध तरीके से खुदरा विक्रेता के रूप में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.

जानकारी के अनुसार जो PACS अभी प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों (PMKSK) के रूप में कार्य नहीं कर रही हैं उन्हें PMKSK के दायरे में लाया जाएगा. जैविक उर्वरकों, विशेष रूप से फर्मेंटेड जैविक खाद (FoM)/तरल फर्मेंटेड जैविक खाद (LFOM) / फॉस्फेट समृद्ध जैविक खाद (PROM) के विपणन में पैक्स को जोड़ा जाएगा. उर्वरक विभाग की मार्किट डेवलपमेंट असिस्टेंस (MDA) योजना के तहत उर्वरक कंपनियां छोटे बायो-ऑर्गेनिक उत्पादकों के लिए एक एग्रीगेटर के रूप में कार्य कर अंतिम उत्पाद का विपणन करेंगी, इस आपूर्ति और विपणन श्रृंखला में थोक/ खुदरा विक्रेताओं के रूप में पैक्स को भी शामिल किया जाएगा.

पैक्स को ड्रोन उद्यमियों के रूप में भी कार्यरत किया जा सकेगा
उर्वरक और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए पैक्स को ड्रोन उद्यमियों के रूप में भी कार्यरत किया जा सकेगा. साथ ही, ड्रोन का उपयोग संपत्ति सर्वेक्षण के लिए भी किया जा सकता है. केंद्र सरकार के मुताबिक इन निर्णयों के लाभ: इन महत्वपूर्ण निर्णयों से प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कार्य क्षेत्रों में विस्तार होगा जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के भी अवसर बढ़ेंगे और किसानों को उर्वरक, कीटनाशक, बीज तथा कृषि मशीनरी आदि स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेगी.