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PPF अकाउंट की मैच्योरिटी के बाद जारी रखें निवेश या निकाल लें पैसे, जान लें, क्या कहते हैं नियम

बाजार में निवेश के कई ऑप्शन मौजूद हैं, लेकिन आज भी बड़ी संख्या में लोग सरकारी स्कीम में पैसा लगाना पसंद करते हैं. अगर आप लंबी अवधि की के निवेश की कोई सरकारी स्कीम की तलाश कर रहे हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund) आपके लिए एक शानदार ऑप्शन है. इस स्कीम में आप एक साथ 15 साल के लिए निवेश कर सकते हैं. पीपीएफ आपको टैक्स बेनिफिट के साथ-साथ सुरक्षित निवेश का ऑप्शन देता है.

इसे सरकार ने प्रोविडेंट फंड स्कीम के तर्ज पर बनाया है जिसमें नौकरी करने वाले से लेकर गृहिणी, बच्चे हर कोई निवेश कर सकता है. अगर आप बिजनेस करते हैं और अपने भविष्य के लिए रिटायरमेंट फंड इकट्ठा करना चाहते हैं तो पीपीएफ स्कीम आपके लिए निवेश का एक शानदार ऑप्शन है.
मैच्योरिटी के बाद भी कर सकते हैं निवेश
पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF निवेश के लिए सबसे ज्यादा पसंद की जानी वाली स्कीम्स में से एक है. इसका मैच्योरिटी पीरियड 15 साल का रहता है. लेकिन ऐसा नहीं है कि 15 साल बाद आपको अपना पैसा निकालकर खाता बंद करना जरूरी है. अगर आप चाहें तो इसे आगे बढ़ा सकते हैं. आप इसे 5-5 साल में अनिश्चित काल के लिए बढ़ा सकते हैं. 15 साल बाद आप अपना अकाउंट दो तरह से आगे बढ़ा सकते हैं.

मैच्योरिटी के बाद खाते से पैसे कैसे निकाले?
आपको बैंक को एप्लीकेशन देकर जानकारी देनी होगी की आपका खाता मैच्योर हो चुका है. इसके साथ ही आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म, ओरिजिनल पासबुक और कैंसल्ड चेक जमा करना होगा. इसके बाद बैंक सारे डिटेल्स को वेरिफाई करने के बाद आपको पीपीएफ खाते में जमा राशि को आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा.