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RBI ने स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलने के लिए मिले 3 आवेदन किए रद्द, अब तक 5 का गिर चुका विकेट, 2 बाकी

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 3 संस्थानों की तरफ से स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलने के लिए दायर आवेदनों को खारिज कर दिया है. ये आवेदन वेस्ट एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, कॉस्मी फाइनेंशियल होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड और अखिल कुमार गुप्ता की तरफ से दाखिल किए गए थे. आरबीआई ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि ये आवेदन लघु वित्त बैंक के गठन के लिए जरूरी सैद्धांतिक मंजूरी पाने के योग्य नहीं पाए गए हैं.

आरबीआई को यह तीनों आवदेन सामान्य बैंक एवं लघु वित्त बैंकों के लिए ‘ऑन टैप’ लाइसेंसिग व्यवस्था के तहत 2021 में मिले थे. आरबीआई को स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलने के लिए 2021 से जनवरी 2023 तक बैंक स्थापित करने संबंधी कुल 12 एप्लीकेशन मिल चुके हैं. मई 2022 में आरबीआई ने आरबीआई 4 यूर्निवर्सल बैंक बनाने के आवेदनों को खारिज किया था.

9 आवदेनों का पत्ता कटा
इस साल 5 आवदेनों को खारिज किया गया है. जिनमें से 3 के बारे में आरबीआई ने 4 जुलाई को सूचना दी. इससे पिछले साल 17 मई को 2 आवेदनों को खारिज किया गया था. यह आवदेन स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए थे जिसे VSoft टेक्नोलॉजी और कालीकट सिटी सर्विस को-ऑपरेटिव बैंक की ओर से दायर किया गया था. इस तरह से अब 9 आवेदनों को खारिज किया जा चुका है.

3 की समीक्षा बाकी
आरबीआई ने कहा है कि बाकी बचे आवेदनों की तय सिद्धांतों के आधार पर समीक्षा की जा रही है. यह आवेदन द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड और टेली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से प्राप्त हुए हैं. इसके अलावा जनवरी 2023 को भी एक आवेदन भुवनेश्वर की अन्नपूर्णा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड से प्राप्त हुआ है.