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जल्द निपटा लें ये काम, इस डेट से पहले नहीं भरते हैं इनकम टैक्स रिटर्न तो लगेगा 10 लाख रुपये का जुर्माना

चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख़ नजदीक है. टैक्स स्लैब में आने वाले सभी लोगों को 31 जुलाई से पहले ITR दाखिल करना बहुत जरूरी है. इस डेडलाइन के आगे बढ़ने की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है. लास्ट डेट से पहले ITR फाइल नहीं करने की स्थिति में आपको भारी-भरकम जुर्माना चुकाना पड़ सकता है. वहीं कुछ मामलों में जुर्माना राशि 10 लाख रुपये तक भी हो सकती है.

आपको बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सभी टैक्सपयेर्स को अलर्ट करते हुए एक ट्वीट किया है. इसमें कहा गया है कि जिन टैक्सपेयर का किसी दूसरे देश में कोई इनकम सोर्स या अकाउंट है तो उन्हें ITR भरते समय फॉरेन एसेट शेड्यूल भरना जरुरी है.

लगेगा 10 लाख रुपये तक जुर्माना
ITR फ़ाइल करते समय आपको अपने सभी इनकम सोर्स के बारे में बताना होता है. कई लोगों के पास नौकरी के अलावा भी इनकम के कई दूसरे सोर्स होते हैं. वहीं, कुछ लोग विदेश में किसी नौकरी या बिजनेस के जरिए बहुत पैसा कमाते हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसे लोगों के लिए ITR फ़ाइल करना जरूरी बताया है. अगर आप विदेश में किसी भी तरीके से पैसा कमाते हैं और ITR फ़ाइल करते समय उस इनकम को छुपा लेते हैं तो इनकम टैक्स आपकी इस टैक्स चोरी को पकड़ लेता है. जिसके लिए आपसे 10 लाख रुपये तक जुर्माना वसूल किया जा सकता है.