देश

विदेश में रहने वाले खालिस्तानी आतंकियों की अब खैर नहीं, जांच एजेंसियों ने शुरू किया शिकंजा कसना

भारत सरकार की तरफ से लगातार दबाव पड़ने के बाद अब विदेशों में रह रहे खालिस्तानी आतंकवादियों को वहां की जांच एजेंसियों का डर सता रहा है. कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका में करीब 30 ऐसे खालिस्तानी अलगाववादी आतंकी हैं, जो अब स्थानीय जांच एजेंसियों के निशाने पर हो सकते हैं. इन देशों की जांच एजेंसियां अब अलगाववादियों के घरों पर ना सिर्फ दस्तक दे रही हैं, बल्कि उनसे उनके सार्वजनिक कार्यक्रमों की महत्वपूर्ण जानकारियां भी जुटा रही है.

दरअसल, सामाजिक संस्थाओं के नाम पर यह अपना कार्यक्रम चलाते हैं और उसकी आड़ में खालिस्तान अलगाववाद आतंक के एजेंडे को पूरी तरीके से हवा दे रहे हैं. अपनी संस्थाओं की आड़ में वह ड्रग तस्करी और गैंगवार जैसी गैरकानूनी गतिविधियों को भी अंजाम दे रहे हैं जिसका सबसे नया उदाहरण है गैंगस्टर आतंकी गठजोड़ है.

इन देशों ने अपने स्तर पर अपनी जांच एजेंसी द्वारा जानकारी जुटाने की प्रक्रिया शुरू की है. आने वाले दिनों में भारतीय एजेंसी की तरफ से यह कोशिश रहेगी कि अलग-अलग देशों की संबंधित जांच की एजेंसी द्वारा इन खालिस्तानी आतंकी अलगाववादियों के बारे में और ज्यादा जानकारी जुटाई जा सके.

कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में 18 जून को हुई सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में भारत और कनाडा के बीच जारी राजनयिक विवाद के बीच यह खबर आई है. एक दिन पहले ही राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने प्रतिबंधित संगठन ‘सिख्स फॉर जस्टिस’ (एसएफजे) के प्रमुख एवं खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की चंडीगढ़ और अमृतसर में एक मकान और भूखंड समेत अचल संपत्तियां शनिवार को कुर्क कर लीं.

एनआईए के एक प्रवक्ता ने कहा कि यह कार्रवाई कनाडा सहित विभिन्न देशों से संचालित होने वाले आतंकवादी और अलगाववादी नेटवर्क पर देश की कार्रवाई को मजबूती प्रदान करने वाली है. मोहाली के एसएएस नगर स्थित एनआईए की विशेष अदालत द्वारा पारित जब्ती आदेशों का पालन करते हुए यह कार्रवाई की गई. एनआईए के अधिकारी ने कहा कि जब्त की गई संपत्तियों में अमृतसर के खानकोट गांव में 46 कनाल (5.7 एकड़) कृषि भूमि और चंडीगढ़ के सेक्टर 15/सी क्षेत्र में एक मकान का एक-चौथाई हिस्सा शामिल है.

प्रवक्ता के मुताबिक ये संपत्तियां पहले दो अलग-अलग मामलों में सरकार द्वारा पारित आदेशों के बाद कुर्क की गई थीं. उन्होंने कहा कि अब इन संपत्तियों को पांच अप्रैल, 2020 को दर्ज एक मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की संबंधित धारा के तहत अदालत के आदेश पर जब्त कर लिया गया है. उन्होंने बताया कि ‘संपत्ति जब्त करने संबंधी नोटिस’ खालिस्तान समर्थक पन्नू के चंडीगढ़ स्थित आवास के बाहर और अमृतसर में एक कृषि भूमि के समीप लगाया गया है.