पंजाब में गुरमीत राम रहीम जैसा एक और मामला सामने आया है, जहां एक लड़की से रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी. अब जाकर घटना के 12 साल बाद आरोपी बाबा रणजीत सिंह के खिलाफ दुष्कर्म और हत्या का केस दर्ज किया गया है. बाबा रणजीत सिंह ढडरियांवाला पटियाला में परमेश्वर द्वार डेरे का मुखिया है.
दरअसल, ढडरियांवाला के पटियाला आश्रम में 2012 में दुष्कर्म के बाद एक लड़की की हत्या हुई थी. इंसाफ की बाट जोह रहे मृतका के भाई को लंबे समय बाद भी जब कोई उम्मीद नजर नहीं आई, तो उसने पंजाब और हरियाणा हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां मंगलवार को केस की सुनवाई हुई.
पंजाब डीजीपी ने हाईकोर्ट को बताया कि बाबा रणजीत सिंह के खिलाफ धारा 302, 376 और 506 में मामला दर्ज किया गया है. इसके साथ ही दो पुलिस अधिकारी अशोक कुमार जो उस समय एसएचओ थे और अब पुलिस अधीक्षक (एसपी) हैं और रिटायर्ड एसपी सेवा सिंह के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.
पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाया था और चीफ जस्टिस शील नागू ने पंजाब के डीजीपी को एफआईआर दर्ज कर अगली सुनवाई में अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट ने सुनवाई में पेश हुए डीजीपी से तल्ख लहजे में पूछा था कि बिना एपआईआर दर्ज किए 12 साल पुराने इस मामले में आपने कैसे जांच पूरी कर दी.
हाईकोर्ट ने डीजीपी से ह भी पूछा था कि केस लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभाग ने क्या कार्रवाई की. न्याय में देरी होता देख पीड़िता के भाई साहिब सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस मामले की जांच सीबीआई या किसी सीनियर आईपीएस की अगुवाई में एसआईटी से कराने की मांग की है.
याचिका में बाबा रणजीत सिंह ढडरियां वाले पर काफी संगीन आरोप लगाए गए हैं. साहिब सिंह के वकील ने हाईकोर्ट में यह भी कहा कि बाबा रणजीत सिंह के अनुयायियों ने याचिकाकर्ता को धमकी दी थी कि वह केस दर्ज ना कराए.