आयकर रिटर्न (ITR) भरने के बाद अगर इसे वेरिफाई करने के काम से चूक गए हैं, तो फटाफट यह काम निपटा लें. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाल ही में एक बयान जारी कर टैक्स पेयर्स को रिटर्न फाइल करने के बाद उसे सत्यापित करने के लिए कहा. आयकर रिटर्न (आईटीआर) को तब तक वैध नहीं माना जाएगा, जब तक कि इसे वेरिफाई नहीं कर लिया जाता.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने मैसेज में कहा है कि टैक्सपेयर्स अभी भी सुरक्षित तरीके से और बिना किसी परेशानी के आधार ओटीपी, नेट बैंकिंग, प्री-वेलिडेटेड बैंक अकाउंट या प्री-वेलिडेटेड डीमैट अकाउंट का उपयोग करके ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर मूल्यांकन वर्ष (AY) 2024-25 के लिए अपने आईटी रिटर्न का ई-वेरिफिकेशन कर सकते हैं.
इन बातों का रखें ख्याल
- जिन भी लोगों ने अभी तक अपने इनकम टैक्स रिटर्न को वेरिफाई नहीं किया है, उन्हें इन बातों पर ध्यान देने की जरूरत है.
- जिस मोबाइल नंबर पर ओटीपी आना है वह आधार से लिंक्ड है या नहीं
- जिस बैंक अकाउंट से ईवीसी (electronic verification code) जनरेट होना है वह ई-फाइलिंग पोर्टल से लिंक है
- जिस डीमैट अकाउंट से ईवीसी (electronic verification code) जनरेट होना है वह ई-फाइलिंग पोर्टल से लिंक है या नहीं
- एटीएम (ऑफलाइन विधि) के माध्यम से ईवीसी जनरेट कर आप आईटीआर को वेरीफाई कर सकते हैं
- नेट बैंकिंग या डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (Digital Signature Certificate) के जरिए भी आप आईटीआर को वेरीफाई कर सकते हैं
वेरिफिकेशन में न करें देरी
इनकम टैक्स के नियम के मुताबिक, आईटीआर फाइल करने के 30 दिन के भीतर ही रिटर्न को वेरिफाई करना चाहिए. हालांकि, अगर यह समय-सीमा बीत चुकी है, तो वेरिफिकेशन की तारीख को फाइल करने की तारीख मानी जाएगी. 31 मार्च 2024 की सीबीडीटी (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) अधिसूचना संख्या 2/2024 के अनुसार, वेरिफिकेशन में देरी होने पर दूसरे परिणाम भुगतने होंगे. वेरिफिकेशन के लिए आपको incometax.gov.in पर लॉग इन करना होगा. इसके बाद ई-फाइल ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर उसके अंदर पहले ऑप्शन इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करना होना और आखिर में ई-वेरिफाई रिटर्न के ऑप्शन पर जाना है.