आम बजट 2025 पेश होने में अब एक महीने से भी कम समय बचा है. सरकार इस बजट में नए टैक्स रिजीम को बढ़ावा देने के लिए टैक्सपेयर्स को इंसेंटिव पेश कर सकती है. वहीं, बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई टैक्स रिजीम (New Tax Regime) के तहत इनकम टैक्स स्लैब (Income Tax Slab) में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं ताकि यह टैक्सपेयर्स के लिए ज्यादा आकर्षक हो सके. टैक्स स्लैब में एडजस्टमेंट के साथ-साथ स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट भी बढ़ाई गई है. फैमिली पेंशन और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में कर्मचारी के योगदान में भी बदलाव किए गए हैं. हालांकि, पुरानी टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) में कोई बदलाव नहीं किया गया है. बता दें कि वित्त मंत्री सीतारमण ने पहली बार 1 फरवरी, 2020 को अपने बजट स्पीम में न्यू टैक्स रिजीम को पेश किया था.
नई टैक्स रिजीम की 5 खास बातें-
1). इनकम टैक्स स्लैब दरें
नई टैक्स रिजीम के तहत इनकम टैक्स स्लैब को रीवेम्प किया गया है. 3 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. 7 लाख रुपये से 10 लाख रुपये के बीच की इनकम पर 10 फीसदी टैक्स दर निर्धारित की गई है और 3 लाख रुपये से 7 लाख रुपये के बीच की इनकम पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा. 10 लाख रुपये से 12 लाख रुपये के बीच की आय पर 15 फीसदी टैक्स लगेगा, जबकि 12 लाख रुपये से 15 लाख रुपये के बीच की इनकम पर 20 फीसदी टैक्स लगेगा. 15 लाख रुपये से ज्यादा की इनकम पर टैक्स दर 30 फीसदी बनी रहेगी.
3 लाख तक – कोई टैक्स नहीं
3-7 लाख – 5 फीसदी
7-10 लाख – 10 फीसदी
10-12 लाख – 15 फीसदी
12-15 लाख – 20 फीसदी
15 लाख से ऊपर – 30 फीसदी
2). वेतनभोगियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन
नई टैक्स रिजीम के तहत सरकार ने वेतनभोगियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी है.
3). फैमिली पेंशनर्स के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन
फैमिली पेंशनर्स के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है.
4). नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS)
धारा 80CCD(2) के तहत कर्मचारी के मूल वेतन का 10 फीसदी तक पेंशन स्कीम में टैक्स-फ्री है. नई कर व्यवस्था अपनाने वाले टैक्सपेयर्स के लिए यह लिमिट 14 फीसदी है.
5). आप कितना टैक्स बचा सकते हैं?
नई टैक्स रिजीम के तहत सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किया है, जिससे इस विकल्प को चुनने वाले टैक्सपेयर्स को सालाना 17,500 रुपये तक की बचत हो सकती है.