ईपीएफओ विश्व में सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा संगठन है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organization) यानी EPFO नौकरीपेशा लोगों के लिए कई सारी सुविधाएं मुहैया कराता है. वर्तमान में यह अपने सदस्यों से संबंधित 24.77 करोड़ खातों का रख-रखाव कर रहा है. ईपीएफओ में जमा रकम एक बेहद सुरक्षित धनराशि है. ईपीएफओ के नियम के अनुसार, कंपनी और कर्मचारी की ओर से PF अकाउंट में हर महीने बेसिक सैलरी और DA का 12-12 फीसदी पैसा जमा कराया जाना चाहिए. इसमें सैलरी मिलने के 15 दिन के भीतर पैसा जमा करने का नियम है.
आपको बता दें कि जब भी कंपनी, कर्मचारियों का PF पैसा जमा करती है तो EPFO की ओर से कर्मचारियों को एक मैसेज भेजा जाता है. इसके अलावा कर्मचारी EPFO की वेबसाइट पर लॉग इन करके भी चेक कर सकते हैं.
घबराने की नहीं है जरूरत
अगर आपकी कंपनी ने PF के पैसे काट लिए हैं और EPFO की ओर से आपको कई अपडेट नहीं मिल रहा है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है. ऐसे कई उपाय हैं जिससे आप अपने PF के पैसे पीएफ अकाउंट में जमा करा सकते हैं.
जानिए पैसे जमा नहीं होने पर कैसे करें शिकायत ?
शिकायत करने के लिए सबसे पहले आपको EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना करना होगा. इसके बाद आप Register Grievance पर जाएं, इस पर क्लिक करें. फिर PF मेंबर, EPS Pensioner, Employer में से किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करें. इसमें PF मेंबर को चुनें और UAN नंबर और Security कोड एंटर करें. अब Get Details ऑप्शन पर जाकर क्लिक करें. फिर Get OTP पर जाएं. इसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी होगी. अब आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
कानूनी कार्रवाई
कर्मचारी के शिकायत करने के बाद EPFO कंपनी से पूछताछ करेगी. अगर यह साफ हो जाता है कि कंपनी ने कर्मचारी के पैसे काट लिए, लेकिन EPFO में जमा नहीं कराए तो ऐसी स्थिति में कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है.