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बीमा कंपनी नहीं दे रही आपकी शिकायत पर ध्‍यान, यहां लगाएं अर्जी तो तत्‍काल होगी सुनवाई, कैसे उठाएं इसका लाभ

कोरोना महामारी के बाद न सिर्फ बीमा उत्‍पादों की मांग बढ़ी है, बल्कि पहले से बीमा कराए ग्राहकों की ओर से क्‍लेम भी बढ़ा है. इस दौरान हजारों ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें कंपनियों ने ग्राहकों के दावे खारिज कर दिए. अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है और कंपनी भी आपकी शिकायतों पर ध्‍यान नहीं दे रही तो किस मंच पर अपनी बात पहुंचाएं. इस बारे में एक्‍सपर्ट से बात की तो कई जानकारियां सामने आईं.

ज्‍यादातर बीमाधारक ऐसी समस्‍या आने पर सोशल मीडिया पर अपनी बात कहते हैं या फिर कंपनी के पास शिकायत करते हैं. लेकिन, एक्‍सपर्ट का कहना है कि यह समस्‍या सुलझाने का सही तरीका नहीं है. कंपनियां भी अपने ग्राहकों के लिए कस्‍टमर केयर नंबर जारी करती हैं, अधिकतर मामलों में इस मंच से ज्‍यादा मदद नहीं मिलती है. कस्‍टमर केयर एग्‍जीक्‍यूटिव इस फोन कॉल के जरिये ग्राहकों की समस्‍या सुलझाने में नाकाम रहते हैं.

इरडा ने की है पुख्‍ता व्‍यवस्‍था
बीमा क्षेत्र के जानकार मनोज जैन का कहना है कि भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (Irdai) ने उपभोक्‍ताओं की इन्‍हीं जरूरतों को देखते हुए शिकायत निवारण की पुख्‍ता व्‍यवस्‍था की है. अगर आपको बीमा कंपनी के साथ किसी तरह की समस्‍या है तो आप इरडा से या फिर बीमा लोकपाल के पास अपनी शिकायत कर सकते हैं. इन दोनों ही मंच से ग्राहकों को अपनी समस्‍या का जल्‍द समाधान मिल जाता है.

आपको क्‍या करना चाहिए
अगर आपको अपनी कंपनी के साथ किसी भी तरह की समस्‍या आती है तो बीमाकर्ता कंपनी की शिकायत निवारण शाखा को अपनी बात मेल कर सकते हैं. इसकी शिकायत अपने जिले के बीमा लोकपाल के पास भी की जा सकती है. आप सभी बीमा कंपनियों के ई-मेल policyholder.gov.in. से प्राप्‍त कर सकते हैं. अपनी शिकायत के साथ सभी तरह की स्लिप व अन्‍य दस्‍तावेज भी मेल करें.

यह ध्‍यान रखना चाहिए कि किसी भी कंपनी की शिकायत निवारण शाखा थर्ड पार्टी की ओर से भेजी शिकायत पर ध्‍यान नहीं देती है. मसलन, अगर आपका एडवोकेट, एजेंट या कोई अन्‍य थर्ड पार्टी आपकी ओर से कंपनी को शिकायत भेजता है तो उस पर कोई समाधान नहीं किया जाएगा. इसके लिए जरूरी है कि आप खुद शिकायत लिखकर भेजिए. आपकी बीमा कंपनी इस शिकायत को 15 दिनों के भीतर सुलझा देगी. इसके अलावा आप इरडा के कंज्‍यूमर अफेयर डिपार्टमेंट की शिकायत निवारण शाखा में भी शिकायत कर सकते हैं. इसके लिए आप 155255 अथवा 18004254732 पर कॉल कर सकते हैं या फिर complaints@irdai.gov.in. पर ई-मेल कर सकते हैं. इसके अलावा ग्राहक बीमा भरोसा पोर्टल bimabharosa.irdai.gov.in पर अपनी शिकायत रजिस्‍टर्ड करा सकते हैं.