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क्रेडिट कार्ड का बकाया पेमेंट करने से चूक गए तो न हों परेशान, जुर्माना नहीं लगेगा, जानिए नियम

डिजिटल भुगतान से बिल पेमेंट करना आसान हो चुका है, लेकिन एक ही महीने में कई सारे बिल को एक साथ भरने में असुविधा हो सकती है. वहीं अगर आपके पास एक से अधिक क्रेडिट कार्ड (Credit Card) हैं तो आप किसी भी क्रेडिट कार्ड के बिल को भरना भूल सकते हैं. ऐसे में क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट (Credit Card Bill Payment) नहीं होने पर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के अनुसार, क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली संस्था या बैंक केवल लेट पेमेंट का ही चार्ज ले सकते हैं. बैंक यह चार्ज लेट पेमेंट मिस करने के तीन दिन बाद से ही वसूल सकते हैं.

क्या कहता है आरबीआई का नियम
21 अप्रैल 2022 को जारी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से जुड़े निर्देश के अनुसार, RBI कहता है कि कार्ड जारीकर्ता क्रेडिट लेट पेमेंट चार्ज (Credit Card Late Payment Charge) तभी लगा सकते हैं जब क्रेडिट कार्ड खाता में बकाया का भुगतान तीन दिनों से अधिक समय तक नहीं किया है. ऐसे में अगर आप अंतिम डेट तक नहीं चुका पाते हैं तो तीन दिन बाद तक भी भुगतान कर सकते हैं और जुर्माने से बच सकते हैं.

नए क्रेडिट कार्ड पर देर से पेमेंट, जानें क्या है नियम और चार्ज
अगर आप क्रेडिट कार्ड पेमेंट के तय डेट से तीन दिन बाद भी बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहते हैं तो देर से भुगतान शुल्क लिया जाएगा. यह लेट पेमेंट चार्ज आमतौर पर अगले बिलिंग में जोड़ा जा सकता है. वहीं बैंक या क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता देर से भुगतान शुल्क की मात्रा तय करते हैं. बैंक और क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता आमतौर पर बकाया राशि के आधार पर देर से भुगतान शुल्क के रूप में एक निश्चित राशि वसूलते हैं. बिल की राशि जितनी अधिक होगी, विलंब शुल्क उतना ही अधिक होगा.