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पैन कार्ड आधार से लिंक किए बिना प्रोसेस नहीं होगा ITR, लिंक करने के लिए अब देना होगा इतना जुर्माना

सरकार ने 31 मार्च 2023 तक पैन कार्ड (PAN Card) को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. इस तारीख तक अगर आपने इसे लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड डिएक्टिवेट हो जाएगा. वहीं इसके बिना आप आयकर रिटर्न प्रोसेस नहीं कर पाएंगे. 50 हजार रुपये से ऊपर का बैंकिंग ट्रांजेक्शन करने के लिए भी यह जरूरी है. इस बारे में हाल ही में आयकर विभाग की ओर से ट्वीट किया गया है.

आपको बता दें कि अभी तक बहुत से लोगों ने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाया है. हालांकि, अब आपको अपने आधार को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए 1 हजार रुपये शुल्क देना पड़ेगा. आप इसे घर बैठे ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं. हम यहां आपको पैन से आधार लिंक का करने का पूरा प्रोसेस बता रहे हैं.

पैन कार्ड को आधार ऑनलाइन लिंक करने का तरीका
ऑनलाइन पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा. इसके बाद वेबसाइट के लिंक आधार ऑप्शन पर क्लिक करके लॉग-इन करना होगा. यहां आपको पैन नंबर और यूजर आईडी के साथ आधार कार्ड के अनुसार अपना नाम और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी. फिर अपने अकाउंट की प्रोफाइल सेटिंग में जाने पर आधार कार्ड लिंक के ऑप्शन को सेलेक्ट करें. यहां आप अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें. इसके बाद आपको नीचे ‘लिंक आधार’ (Link Aadhaar) का ऑप्शन मिलेगा उस पर आपको क्लिक कर देना है. इस तरह आपका पैन कार्ड आधार से लिंक हो जाएगा.

अब देना होगा 1000 रुपये का जुर्माना
पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की डेडलाइन अब बढ़ाकर 31 मार्च 2023 कर दी गई है. इससे पहले आयकर विभाग ने पैन को आधार से लिंक करने की डेडलाइन 1 जुलाई 2022 तय की थी. अब आपको पैन को आधार से लिंक कराने पर 1000 रुपये का जुर्माना भी देना होगा.

इन लोगों को दी गई है छूट
पैन से आधार को लिंक करना सभी के लिए अनिवार्य है लेकिन इसमें कुछ लोगों को छूट दी गई है. दरअसल, आयकर अधिनियम 1961 के तहत पैन को आधार से लिंक कराने में कुछ लोगों को राहत दी गई है. इसमें असम, जम्मू एवं कश्मीर और मेघालय के लोग, नॉन रेजिडेंट इंडियन और 80 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोग और विदेशी नागरिक आदि शामिल हैं.