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टैक्स कलेक्शन में उछाल से सरकार उत्साहित, अगले साल ITR फॉर्म में कर सकती है बदलाव

टैक्स कलेक्शन में 26 फीसदी बढ़ोतरी के साथ सरकार कर प्रशासन में सुधारों का अगला दौर शुरू करने जा रही है जिसमें इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने के लिए उपलब्ध फॉर्म की संख्या में कटौती की जा सकती है. इस बदलाव से टैक्सपेयर्स को सहूलियत होगी और रिटर्न दाखिल करने में लगने वाले समय में कमी आएगी.

महामारी के बाद इकोनॉमी के रिकवरी के स्पष्ट संकेत और टैक्स लीकेज को रोकने के सरकारी प्रयासों के चलते 2022 में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में उछाल आया है. आने वाले दिनों में सरकार टैक्स चोरी करने वालों पर अधिक सख्ती कर सकती है. इसके साथ ही ऑनलाइन गेमिंग के अलावा ई-कॉमर्स और ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए सख्त टैक्स नॉर्म्स पर भी विचार किया जा सकता है.

अगले साल जी-20 देशों के नेताओं की मेजबानी करने के लिए तैयार है देश
भारत अगले साल जी-20 देशों के नेताओं की मेजबानी करने के लिए तैयार है. इसके साथ ही डिजिटल इकोनॉमी में टैक्सेशन, विकासशील देशों को टैक्सेज का उचित हिस्सा सुनिश्चित करना और क्रिप्टोकरेंसी का टैक्सेशन भी एजेंडे में होगा.

लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स स्ट्रक्चर के युक्तिकरण (Rationalisation) से भी समान एसेट क्लास के बीच होल्डिंग अवधि में समानता आने की उम्मीद है. इस समय एक साल से अधिक के लिए रखे गए शेयरों पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 10 फीसदी टैक्स लगता है. अचल संपत्ति की बिक्री और 2 साल से अधिक के लिए रखे गए अनलिस्टेड शेयरों और 3 साल से अधिक के लिए रखे गए डेट इंस्ट्रूमेंट और आभूषणों पर 20 फीसदी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है.