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प्‍लेटफॉर्म टिकट लेकर कितनी देर तक स्‍टेशन पर रह सकते हैं आप, ज्यादा रुके तो ठुकेगा Fine

भारतीय रेलवे के नियमों (Indian railway Rules) के मुताबिक, केवल यात्री ही रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म पर जा सकते हैं. यात्री भी प्‍लेटफॉर्म पर यात्रा के लिए वैध टिकट (Train Ticket) होने पर ही जा सकता है. लेकिन, रेलवे प्‍लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे लोगों को भी जाना होता है, जिन्‍हें रेलयात्रा नहीं करनी होती है. ये रेलयात्रियों के परिचित या रिश्‍तेदार होते हैं जो उन्‍हें रेलवे स्‍टेशन छोड़ने या लेने आते हैं. इन लोगों को प्‍लेटफॉर्म तक जाने के लिए रेलवे प्‍लेटफॉर्म टिकट (Platform Ticket) लेना होता है. यात्रा टिकट या रेलवे प्‍लेटफॉर्म टिकट न होने पर यात्री को जुर्माना देना पड़ता है. लेकिन, क्‍या आपको मालूम है कि प्‍लेटफॉर्म टिकट कितनी देर तक वैध रहता है. क्‍या आप एक बार यह टिकट खरीदकर क्‍या सारा दिन प्‍लेटफॉर्म पर रह सकते हैं?

रेलवे वेबसाइट ईरेल डॉट इन के मुताबिक, कोई भी व्‍यक्ति 10 रुपये का प्‍लेटफॉर्म टिकट (Platform Ticket Price) लेकर पूरे दिन प्‍लेटफॉर्म पर नहीं रह सकता. प्‍लेटफॉर्म टिकट खरीदने के केवल दो घंटे तक ही वैलिड रहता है. यानी आप एक बार टिकट खरीदने के बाद केवल दो घंटे तक ही इसका इस्‍तेमाल प्‍लेटफॉर्म पर आने-जाने के लिए कर सकते हैं. इसलिए अगली बार जब आप भी अपने किसी दोस्‍त या रिश्‍तेदार को लेने या छोड़ने जाएं और प्‍लेटफॉर्म टिकट खरीदें, तो समय का ध्‍यान जरूर रखें. कहीं ऐसा न हो की दो घंटे बीतने के बाद आप प्‍लेटफॉर्म पर रहें और आपको जुर्माना देना पड़े.

प्‍लेटफार्म टिकट न हो तो लगेगा 250 रुपये जुर्माना
यात्री प्‍लेटफॉर्म टिकट खरीदना भूल जाते हैं तो रेलवे टिकट चेकिंग स्टाफ द्वारा कम से कम 250 रुपये जुर्माने के रूप में वसूल सकता है. यही नहीं यदि यात्री प्‍लेटफॉर्म टिकट या यात्रा टिकट के बिना प्‍लेटफॉर्म पर पकड़ा जाता है, तो यात्री जिस प्‍लेटफॉर्म पर पकड़ा जाता है उस प्‍लेटफॉर्म से जा चुकी पिछली ट्रेन या उस प्‍लेटफॉर्म पर आ चुकी ट्रेन के किराए से दोगुना शुल्क आर्थिक दंड के रूप में वसूला जा सकता है.

प्‍लेटफॉर्म टिकट देने से मना कर सकता है रेलवे
प्‍लेटफॉर्म टिकट प्लेटफार्म पर उपलब्ध स्थान के अनुसार ही जारी किए जाते हैं. इसका मतलब यह है कि जितनी आदमियों की क्षमता प्‍लेटफॉर्म की है, उसे ज्‍यादा प्‍लेटफॉर्म टिकट जारी नहीं किए जाते हैं. अगर क्षमता अनुसार पहले ही प्‍लेटफॉर्म टिकट जारी किए जा चुके हैं तो इसके बाद प्‍लेटफॉर्म टिकट मांगने वाले व्‍यक्ति को रेलवे स्‍टाफ प्‍लेटफॉर्म टिकट देने से मना कर सकता है.

ये ले सकते हैं नि:शुल्क प्‍लेटफॉर्म पास
कुछ लोग रेलवे प्‍लेटफॉर्म पर जाने के लिए नि:शुल्‍क पास भी रेलवे से बनवा सकते हैं. प्राय: यह पास कुछ सरकारी विभागों के कर्मचारियों को जारी किए जाते हैं. डाक और टेलीग्राफ विभाग, सेना व पुलिस, राजकीय रेलवे पुलिस, स्काउट गाइड संगठन के सदस्‍य और रेलवे ठेकेदार और उनके स्टाफ के सदस्‍यों को नि:शुल्‍क पास जारी किया जाता है.