देश

10 लाख रुपये है सैलरी, 1 रुपया नहीं देना होगा टैक्‍स, एक्‍सपर्ट से समझिए पैसा बचाने का फार्मूला

साल 2023 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( FM Nirmala Sitharaman) ने आयकर (Income Tax) को लेकर बड़ा ऐलान किया है. अब नई कर व्‍यवस्‍था (New Tax Regime) अपनाने वाले आयकरदाताओं की 7 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं देना होगा. 7 लाख रुपये से ऊपर की सालाना कमाई पर आयकर देना होगा. लेकिन, 10 लाख रुपये सालाना वेतन वाला एक नौकरीपेशा व्‍यक्ति समझदारी से टैक्‍स प्‍लानिंग करे तो अब भी उसे कोई टैक्‍स नहीं देना होगा. टैक्‍स एक्‍सपर्ट का कहना है कि 10 लाख की आय को टैक्‍स फ्री करने के लिए उसे पुरानी कर व्‍यवस्‍था को चुनना होगा.

वैसे सरकार ने इस साल न्यू टैक्स रिजीम में बेसिक टैक्स छूट का दायरा 3 लाख रुपये तक कर दिया है. जबकि पुरानी टैक्स व्यवस्था में ऐसा कोई बदलाव नहीं किया गया है यानी वहां टैक्स छूट की लिमिट अभी भी 2.5 लाख रुपये रखी है. नए टैक्स सिस्टम की खास बात ये है कि इसमें किसी भी तरह की बचत या कर छूट नहीं मिलती है, जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम में होमलोन से लेकर बीमा पॉलिसी तक पर टैक्स सेविंग का फायदा मिलता है.

10 लाख की इनकम पर Zero Tax
लाइव मिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार, आरएसएम के फाउंडर डॉ. सुरेश सुराना (Dr. Suresh Surana, Founder, RSM India) के अनुसार, अगर किसी वेतनभोगी व्‍यक्ति की नौकरी से कुल कमाई 10 लाख रुपये है तो भी उसे टैक्‍स नहीं भरना होगा. अगर कोई टैक्सपेयर पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत सही से प्लानिंग करे, तो वह 10 लाख रुपये से ज्यादा की इनकम को भी टैक्स-फ्री बना सकता है, वजह पुरानी टैक्स व्यवस्था में कई तरह की छूट मिलना है.

स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन
डॉ. सुराना का कहना है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) के रूप में 50,000 रुपये तक का छूट मिलता है. इसे सबसे पहले अपनी कमाई में घटा दें. 10 लाख में से यह 50,000 रुपये घटाने पर आपके 9,50,000 रुपये टैक्‍स के दायरे में आएंगे.