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पैन-आधार लिंक के अलावा 31 मार्च तक और क्या-क्या करना है? जान लें वरना पड़ सकता है पछताना

आने वाले 31 मार्च को फाइनैंशियल ईयर 2022-23 खत्म हो जाएगा और 1 अप्रैल से नया फाइनैंशियल ईयर शुरू हो जाएगा. इस आखिरी महीने में आपको कई जरूरी काम पूरे करने हैं. सरकार ने ऐसे कई काम पूरे करने के लिए 31 मार्च की डेडलाइन तय की है. पैन कार्ड को आधार से लिंक करने का भी यह आखिरी मौका है. अगर आपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया तो आपका पैन इनएक्टिव हो जाएगा.

आपको बता दें कि पैन-आधार लिंक करने के अलावा म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन, टैक्स सेविंग्स इन्वेस्टमेंट, पीएम वय वंदना योजना में निवेश और SBI की अमृत कलश स्कीम में निवेश जैसे कई जरूरी काम आपको 31 मार्च से पहले ही पूरे करने होंगे. आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं.

1 अप्रैल को इनएक्टिव हो जाएगा पैन कार्ड
अगर आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है तो जल्द ही यह काम निपटा लें. बता दें कि 31 मार्च 2023 तक आप 1000 रुपये लेट फीस के साथ पैन को आधार से लिंक करा सकते हैं. 30 जून 2022 के बाद से ही सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) पैन को आधार से लिंक कराने के लिए 1000 रुपये लेट फीस ले रहा है.

म्यूचुअल फंड अकाउंट हो सकता है फ्रीज
अगर आपने म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन की प्रोसेस को अभी तक पूरा नहीं किया है तो इसे तुरंत कर दें. आपको बता दें कि सभी फंड हाउस ने इसके लिए 31 मार्च की डेडलाइन तय की है. इस तारीख तक अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके म्यूचुअल फंड अकाउंट को फ्रीज किया जा सकता है.