जब भी प्राइवेट कंपनी का कोई कर्मचारी अपनी नौकरी बदलता है, तो उसके नियोक्ता की ओर से एक नया EPF अकाउंट खोला जाता है. हालांकि, इसे खोलते समय पुराने UAN नंबर का ही उपयोग किया जाता है. अगर आप भी पीएफ खाताधारक है और आपके पास दो या उससे अधिक खाते हैं तो आपको पीएफ अकाउंट (PF Account) को मर्ज कर लेना चाहिए. पीएफ अकाउंट को मर्ज करने की प्रक्रिया आसान है और इसे ऑनलाइन तरीके से घर बैठे ही पूरा कर सकते हैं. पीएफ खातों को एक में मर्ज करने के बाद मिलने वाले ब्याज का पैसा अधिक होगा.
नई कंपनी में नौकरी ज्वॉइन करते हैं और अपना पुराना UAN नंबर देते हैं, तो नए खाते के तहत आपका पुरान खाता जुड़ नहीं पाता. इसका मतलब है कि पुराना खाते में जमा फंड नए खाते में जमा नहीं हो पाएगा. ऐसे में पुराने फंड को नए खाते में ऐड करने के लिए PF अकाउंट को मर्ज करना जरूरी है. इसके लिए आपको EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा. यहां आपको सर्विसेज पर जाकर स्टेप बाय स्टेप कुछ जानकारी देनी होगी. आइये जानते PF अकाउंट को मर्ज करने की पूरी प्रोसेस क्या है…
PF अकाउंट को मर्ज कैसे करें?
EPFO की वेबसाइट पर https://www.epfindia.gov.in/site_en/ पर साइन इन करें.
होमपेज पर जाकर My Account पर क्लिक करें.
My Account पर खाता विवरण के अंतर्गत मर्ज खाते का चयन करें.
मर्ज अकाउंट पेज पर उन खातों का विवरण दर्ज करें जिन्हें आप अपने नए खाते में मर्ज करना चाहते हैं.
पूरा विवरण भर जाने के बाद आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा.
आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, जैसे ही आप ओटीपी नंबर डालेंगे, आपके पुराने पीएफ खाते दिखने लगेंगे
यदि आपके ईपीएफओ खाते से कई बैंक खाते जुड़े हुए हैं, तो चुनें कि आप अपने नए सक्रिय बैंक खाते के रूप में किसका उपयोग करना चाहते हैं.
इन जानकारी को भरने के बाद सेव करें और फिर क्लोज करें.
आपका नया विलय किया गया ईपीएफओ खाता बनाया जाएगा और वेरिफिकेशन के बाद सक्रिय हो जाएगा.