देश

NPS से एग्जिट करने के क्या हैं नियम? इन स्टेप्स को फॉलो करके घर बैठे ऑनलाइन पूरा करें प्रोसेस

NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम, रिटायरमेंट के बाद पेंशन मुहैया कराने वाली एक योजना है. इसमें कोई भी कर्मचारी अपनी इच्छा से रजिस्टर कर सकता है और उससे एग्जिट भी कर सकता है. रिटायरमेंट के पहले इमरजेंसी में इस फंड में जमा राशि से 60 फीसदी अमाउंट तक निकाला जा सकता है. अगर कोई कर्मचारी इस योजना में आगे निवेश नहीं करना चाहता है तो इससे आसानी से एग्जिट कर सकता है.

अगर आप एनपीएस से एग्जिट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 3 अलग-अलग ऑप्शन मिलते हैं. इसमें 60 वर्ष की उम्र पूरी होने पर सामान्य रूप से एग्जिट होता है. दूसरा ऑप्शन 60 साल पूरे होने से पहले अपनी इच्छा से एग्जिट करना और तीसरा ऑप्शन किसी अकाउंट होल्डर की अचानक से मृत्यु हो जाने पर इससे निकलने की अनुमति देता है.

क्या है एनपीएस से एग्जिट करने के नियम?
रिटायरमेंट के बाद 75 वर्ष की उम्र तक ग्राहक एनपीएस से एग्जिट करने के लिए एकमुश्त राशि या वार्षिक निकासी यानी पेंशन का ऑप्शन चुन सकते हैं या दोनों को स्थगित भी कर सकते हैं. 75 वर्ष के बाद उन्हें इस योजना से एग्जिट करना पड़ता है. हालांकि इसका डिफ़ॉल्ट ऑप्शन जमा राशि के न्यूनतम 40 प्रतिशत की वार्षिक निकासी और शेष 60 प्रतिशत की एकमुश्त निकासी कर सकता है. वहीं ग्राहक के पास पूरी राशि की वार्षिक निकासी का ऑप्शन भी रहता है.

ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं एग्जिट?
एनपीएस से एग्जिट करने के लिए आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ऑप्शन मिलते हैं. ऑनलाइन एग्जिट करने के लिए आप अपनी रिक्वेस्ट को ओटीपी या ई-साइन के जरिए प्रोसस कर सकते हैं. PFRDA के मुताबिक, ऑनलाइन प्रोसेस में ग्राहक सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (CRA) सिस्टम में लॉग इन कर एग्जिट रिक्वेस्ट डाल सकेंगे. यहां उन्हें एग्जिट से जुड़ी डिटेल्स सबमिट करनी होती है.