छत्तीसगढ़ सरकार को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 58% आरक्षण लागू करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने इस आरक्षण पर लगी रोक हटा दी है. साथ ही भर्ती और प्रमोशन प्रक्रिया भी तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए हैं.
दरअसल इससे पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 58% करने के राज्य सरकार के फैसले को असंवैधानिक बताते हुए इस पर रोक लगा दी थी. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को पलट दिया है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब भर्ती में आने वाली दिक्कत भी दूर हो जाएगी.
छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2012 में आरक्षण का दायरा बढ़ाते हुए अनुसूचित जनजाति को 32 फीसदी, 12 फीसदी अनुसूचित जाति और 14 फीसदी अन्य पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने का प्रावधान किया था. हालांकि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 19 फरवरी को अपने आदेश में राज्य के शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 58% आरक्षण को असंवैधानिक करार दे दिया.