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जन्‍म और मृत्‍यु रजिस्‍ट्रेशन के लिए कर सकते हैं आधार का इस्‍तेमाल, सरकार ने किया ऐलान, क्‍या होगा फायदा

सरकार ने आधार कार्ड धारकों को बड़ी सहूलियत दी है. अब लोगों को जन्‍म और मृत्‍यु रजिस्‍ट्रेशन (Birth and Death Registration) के लिए आधार जरूरी नहीं होगा. सरकार ने इसे स्‍वैच्छिक कर दिया है. इसका मतलब है कि लोग चाहें तो जन्‍म या मृत्‍यु के रजिस्‍ट्रेशन में आधार का इस्‍तेमाल करें और चाहें तो न करें. इसके साथ ही सरकार ने रजिस्‍ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ऑफिस को इन दोनों रजिस्‍ट्रेशन के लिए आधार के स्‍वैच्छिक इस्‍तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है.

सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEiTY) की ओर से 27 जून को जारी एक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि रजिस्‍ट्रार जनरल के ऑफिस के साथ जनगणना कमिश्‍नर को भी इस बाबत निर्देश दे दिए गए हैं. इससे पहले मंत्रालय ने बताया था कि जन्‍म और मृत्‍यु पंजीकरण के लिए आधार अनिवार्य नहीं. लेकिन, अब इसे वॉलिंटरी बनाया गया है. इसका मतलब है कि अगर वे चाहें तो आधार का इस्‍तेमाल करें या न करें.

क्‍यों लिया ये फैसला
सरकार का मकसद लोगों तक अपनी योजनाओं की जानकारी आसानी से पहुंचाना और ज्‍यादा से ज्‍यादा लोगों को इसका फायदा दिलाना है. नोटिफिकेशन में कहा गया है कि रजिस्‍ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्‍ट 1969 के तहत अब आधार ऑथेंटिकेशन के लिए यस अथवा नो का ऑप्‍शन दिया जाएगा. अब आधार के बजाए अन्‍य डिटेल को जुटाया जाएगा. इसमें अब बच्‍चे की पहचान, पैरेंट और जीवनसाथी की डिटेल जुटाई जाएगी

राज्‍यों को भी निर्देश जारी
सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अपनी गाइडलाइन में कहा है कि आधार ऑथेंटिकेशन से जुड़े निर्देश को फॉलो करने के लिए राज्‍य सरकारों और यूनियन टेरिटरी को भी नोटिफिकेशन दिया गया है. इससे पहले साल 2020 में जारी MEiTY के नोटिफिकेशन में कहा गया था कि केंद्र सरकार संस्‍थाओं की रिक्‍वेस्‍ट पर आधार ऑथेंटिकेशन को मंजूरी दे सकती है.