आयकर विभाग ने एक अप्रैल से 21 अगस्त के बीच उसने 72,215 करोड़ रुपये टैक्स रिफंड के रूप में जारी किए हैं. इनमें से 37,775 करोड़ रुपये का रिफंड कंपनियों को दिया गया है और 34,406 करोड़ रुपये व्यक्तिगत आयकरदाताओं के बैंक खातों में रिफंड के रूप में डाले हैं. लेकिन, अब भी बहुत से लोगों को रिफंड नहीं मिला है. अब एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है. आयकर विभाग की वेबसाइट के 23 अगस्त तक के आंकड़ों के अनुसार, 31 लाख लाख आयकरदाताओं को रिफंड का पैसा मिलना अभी मुश्किल नजर आ रहा है. ऐसा इन आयकरदाताओं द्वारा की गई एक छोटी सी गलती की वजह से हुआ है. अगर इन लोगों ने जल्द ही अपनी गलती को नहीं सुधारा तो इनकी आईटीआर अमान्य भी हो सकती है. नतीजन, उन्हें रिफंड नहीं मिलेगा.
इन 31 लाख आयकरदाताओं ने आयकर रिटर्न तो दाखिल कर दी है, परंतु अपनी आईटीआर को अभी तक वेरिफाई नहीं किया है. आयकर नियमों के अनुसार सभी आईटीआर दाखिल करने वालों को 30 दिनों के भीतर अपने रिटर्न को सत्यापित करना आवश्यक है. जब कोई टैक्सपेयर्स अपने आईटीआर को वेरिफाई करने में विफल रहता है, तो ऐसे रिटर्न को प्रोसेसिंग के लिए नहीं लिया जाता है और नतीजन टैक्स रिफंड जारी नहीं किया जा सकता है. निर्धारित समय तक आईटीआर वेरिफाई नहीं होने पर वह अमान्य हो जाती है. आयकर वेबसाइट के आंकड़ों के अनुसार, 23 अगस्त तक 6.91 करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल किए गए हैं. लेकिन केवल 6.59 करोड़ आयकरदाताओं ने ही अपनी रिटर्न का वेरिफिकेशन किया गया है.
विभाग ने की अपील
आयकर विभाग ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर अपने आधिकारिक हैंडल से एक पोस्ट कर आयकरदाताओं को अपनी आईटीआर वेरिफाई करने का आह्वान किया है. आयकर विभाग ने लिखा, “प्रिय करदाताओं, आज ही अपनी ई-फाइलिंग प्रक्रिया पूरी करें! फाइलिंग के 30 दिनों के भीतर अपना आईटीआर वेरिफाई करना न भूलें. देर से वेरिफिकेशन करने पर आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार लेट फीस लगाई जा सकती है. देरी न करें, आज ही अपना आईटीआर सत्यापित करे.”
6 तरीकों से करें आईटीआर वेरिफाई
आईटीआर को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से वेरिफाई किया जा सकता है. ITR को वेरिफाई करने के कुल 6 तरीके हैं. इनमें से 5 तरीके ऑनलाइन और एक तरीका ऑफलाइन है. रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मिलने वाले ओटीपी, बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट, एटीएम और नेटबैंकिंग की सहायता से ऑनलाइन आईटीआर वेरीफाई कर सकते हो. आईटीआर-वी फार्म की साइन की हुई कॉपी डाक से इनकम टैक्स विभाग को भेजकर भी आईटीआर का वेरीफिकेशन किया जा सकता है.