फ्लाइट में ओवर लगेज होने पर एक्स्ट्रा चार्ज देना होता है. यही वजह है कि फ्लाइट से सफर करने वाले तमाम लोग घर से ही लगेज का वजन करके एयरपोर्ट पहुंचते हैं, जिससे वहां पर एक्स्ट्रा चार्ज न देना पड़े. लेकिन क्या आपको पता है कि फ्लाइट की तरह ट्रेनों में भी एक्स्ट्रा लगेज होने पर यात्री को पेनाल्टी देनी पड़ सकती है. लगेज को लेकर रेलवे के नियम जान लें और पेनाल्टी से बचें.
भारतीय रेलवे ट्रेनों में एक्स्ट्रा लगेज लेकर चलने वालों के लिए अभियान चलाता है और ऐसे यात्रियों से पेनाल्टी के रूप में राजस्व भी वसूलता है. रेलवे ने हर श्रेणी के लिए लगेज का वजन अलग-अलग तय कर रखा है.अगर आप एसी फर्स्ट क्लास से सफर कर रहे हैं तो एक यात्री 70 किलो तक वजह ले जा सकता है. इसके साथ ही 15 किलो की छूट होती है. इसके अलावा अधिकतम बुकिंग कराकर 65 किलो लगेज पार्सल वैन में ले जा सकता है.
इसी तरह सेंकेड एसी में 50 किलो के साथ 10 किलो की छूट रहती है और 30 किलो बुक कराकर अतिरिक्त पार्सल वैन से ले जाया जा सकता है. थर्ड एसी या एसी चेयरकार में 40 किलो लगेज के साथ 10 किलो की छूट रहती है. पार्सल वैन में 30 किलो बुकिंग कराकर साथ ले जा सकते हैं.स्लीपर क्लास में 40 किलो के साथ 10 किलो और लगेज ले जाने की छूट होती है. बुकिंग कराकर अतिरिक्त 70 किलो वजह ले जा सकते हैं. वहीं सेकेंड क्लास में 35 किलो के साथ 10 किलो और बुक कराकर 60 किलो अतिरिक्त लगेज पार्सल वैन से ले जा सकते हैं.
इस तरह ज्यादा लगेज पर लगता है जुर्माना
भारतीय रेलवे की नई गाइडलाइंस के अनुसार यात्री तय सीमा से अधिक और बिना बुक किया गया सामान ले जाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे सामान की बुकिंग का छह गुना भुगतान करना होगा. मसलन कोई यात्री 40 किलो अतिरिक्त सामान के साथ 500 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है, यात्री के पास 109 रुपए का भुगतान करके सामान वैन में इसे बुक करा सकता है. अगर यात्री बुक नहीं करता है तो उसे 654 रुपये का जुर्माना देना होगा.