दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से दायर रेगुलर जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई हो रही है. राउज एवेन्यू कोर्ट की वेकेशन जज मुकेश कुमार के समक्ष अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह पूरा केस केवल गवाहों के बयानों पर आधारित है. अरविंद केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने अदालत को बताया कि केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया हुआ है. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पहले लोकसभा चुनाव प्रचार के अंतरिम जमानत दी थी. अपने आदेश में कहा था कि केजरीवाल नियमित जमानत के लिए निचली अदालत में अर्जी दाखिल कर सकते हैं. दरअसल, इससे पहले 14 जून को अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत पर सुनवाई 19 जून तक के लिए टल गई थी. राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष जज कावेरी बावेजा ने मेडिकल आधार पर सात दिन की अंतरिम जमानत की मांग की याचिका को खारिज कर दिया था. 19 जून यानी आज ही अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत भी पूरी हो रही है. तो चलिए जानते हैं अरविंद केजरीवाल की रेगुरलय जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में आज किसने क्या दलील दी और क्या-क्या हुआ?
अरविंद केजरीवाल के वकील ने दीं दलीलें
राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा कि 27 अगस्त को ईडी ने ECIR दर्ज की है. पीएमएलए के तहत कई शिकायतें दर्ज की गई हैं. कई चार्जशीट दाखिल की गई. किसी में भी मुझे आरोपी नहीं बनाया गया. यहां तक कि सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर में भी अभी तक मुझे (केजरीवाल) आरोपी नहीं बनाया गया है. अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं. एक राष्ट्रीय पार्टी के मुखिया हैं. उनसे समाज को कोई खतरा नहीं है. यह मामला अगस्त 2022 से मामला लंबित है. अरविंद केजरीवाल को 2024 में गिरफ्तार किया गया. सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई के अपने आदेश में कहा था अरविंद केजरीवाल निचली अदालत में रेगुलर जमानत याचिका दाखिल कर सकते हैं.
सीबीआई-ईडी की शिकायत
अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा 17 अगस्त 2022 को CBI ने केस दर्ज किया था. सीबीआई द्वारा मामले में कई चार्जशीट दाखिल की गई है. वह सीबीआई के मामले में आरोपी नहीं हैं. इस मामले में सीबीआई ने मुझसे पूछताछ भी की है लेकिन सीबीआई को अभी तक मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला है. ईडी ने जो पहला समन जारी किया. उसके जवाब में मैंने ई़डी से पूछा था कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को किस हैसियत से समन किय. क्या उनको मुख्यमंत्री के रूप, या पार्टी के मुखिया के रूप में या निजी रुप से उनको समन जारी किया है. हमने ईडी से पूछा था कि वह उनको सवाल भेज दें, वह उसका जवाब दे देंगे. दस्तावेज भेज देंगे. ईडी ने चौथा समन ईमेल से भेजा था. चौथे समन में ईडी ने कहा था कि उनको निजी रूप से बुलाया है. वह अभी मामले में आरोपी नहीं है.
अरविंद केजरीवाल ने दिलाई लोकसभा चुनाव की तारीख की याद
अरविंद केजरीवाल की ओर से उनके वकील ने आगे कहा कि जांच एजेंसी ईडी ने मुझे अगला समन डेढ़ महीने बाद भेजा. मैं किसी विशेष दर्जे का दावा नहीं कर रहा हूं लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एक संवैधानिक पदाधिकारी को बुलाया जा रहा है. अगर आप मेरा सम्मान नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, पर कम से कम पद का तो सम्मान करना ही चाहिए. जब कोई मुख्यमंत्री लिखता है कि मुझे व्यक्तिगत रूप से बुलाया जा रहा है और इससे मेरे आधिकारिक कर्तव्य प्रभावित होते हैं. अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट से कुछ तारीख पर ध्यान दिलाते हुए कहा कृपया अब 16 मार्च 2024 की तारीख को देखें. देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई है. उसी दिन ईडी ने मुझे समन जारी किया. मैं इस समन को चुनौती देते हुए 19 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाता हूं. मेरी अर्जी पर हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर तीन हफ्ते में मांगा जवाब.
-अगस्त 2023 में आखरी बार बयान दर्ज किया गया था. एजेंसी ने रिकॉर्ड पर कहा है कि केजरीवाल आरोपी नहीं हैं. मुझे मेरी व्यक्तिगत क्षमता में बुलाया जा रहा है. जब उन्होंने मुझे गिरफ्तार किया, तो उन्होंने सीएम और आप के संयोजक के रूप में मेरी भूमिका का उल्लेख किया.
-यह पूरा मामला अगस्त 2022 में शुरू हुआ और केजरीवाल गिरफ्तारी चुनाव से ठीक पहले मार्च 2024 में हुई. उन्होंने मुझे गिरफ्तार करने के लिए चुनाव का बिगुल बजने का इंतजार किया.मेरी गिरफ्तारी के समय के पीछे भी एक दुर्भावना है.
-केजरीवाल के वकील ने गवाहों के बयान पर सवाल उठाया. वकील ने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ गवाहों के बयान सत्यता संदिग्ध है और इनमें भौतिक पुष्टि का अभाव है.
-केजरीवाल के वकील ने कहा यह बयान ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने और जमानत मिलने में विफल रहने के बाद दिए गए थे. ईडी ने बयानों के लिए उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सौदा कर दिया.
-जांच एजेंसी ईडी जो भी आरोप लगा रही है, ऐसा लगता है कि वे मुझ पर पीएमएलए के तहत नहीं बल्कि सीबीआई के मामले में मुकदमा चला रहे हैं. जांच एजेंसी ईडी मेरे कन्डक्ट पर आरोप लगा रही है. अगर मेरा कन्डक्ट खराब है तो इसकी जांच सीबीआई करेगी. ईडी केवल मनी लॉन्ड्रिंग में मेरी भूमिका की जांच कर सकता है.
– मगुंटा रेड्डी ने अपने बयान मे कहा कि दिल्ली शराब नीति के सिलसिले में मुझसे नहीं मिले. बाद में उन्होंने मेरे बारे में उल्टा बयान दिया, फिर उनके बेटे को अंतरिम जमानत मिल गई. बाद में उन्हें माफी भी मिल गई.
-बाद में मगुंटा रेड्डी टीडीपी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और अब सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं.
-केजरीवाल के वकील ने सरथ रेड्डी के बयान का हवाला देते हुए कहा उन्हें पीठ दर्द के आधार पर भी जमानत दी गई है. यह आजादी का सौदा क्यों?
-केजरीवाल के वकील ने कहा कि सरथ रेड्डी की कंपनी ने सत्तारूढ़ पार्टी के लिए ₹50 करोड़ का चुनावी बांड खरीदा
-केजरीवाल के वकील ने कहा इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ₹100 करोड़ साउथ ग्रुप से आए. जांचें हमेशा जारी रहती हैं, वह अनंत काल के लिए होती हैं. आरोपी मर जाते हैं. न्यायाधीश बदल जाते हैं, अधिकारी स्थानांतरित हो जाते हैं लेकिन जांचें जारी रहती हैं और जारी रहती हैं.
-केजरीवाल के वकील ने कहा कि सवाल यह है कि जो मामला डेढ़ साल तक चल रहा था, उस मामले में एक मौजूदा सीएम की गिरफ्तारी को कोर्ट कैसे देखेगा. कोर्ट को देखना चाहिए कि गिरफ्तारी तब हुई जब चुनाव की घोषणा हुई. कृपया उन सबूतों को भी ध्यान में रखें जो मेरे खिलाफ हैं.