केंद्र सरकार डायरेक्ट टैक्स विवाद समाधान योजना ‘विवाद से विश्वास 2.0’ की शुरूआत एक अक्टूबर से करेगी. इस योजना की घोषणा मूल रूप से जुलाई में प्रस्तुत बजट 2024-25 में लंबित कुछ आयकर विवादों के समाधान के लिए की गई थी. वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना में कहा, ‘‘ केंद्र सरकार प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना 2024 को लागू करने की तारीख एक अक्टूबर 2024 तय करती है.’’ करीब 35 लाख करोड़ रुपये की 2.7 करोड़ प्रत्यक्ष कर मांगों पर विभिन्न कानूनी मंचों पर विवाद जारी है. वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा था कि सरकार करों को सरल बनाने, करदाता सेवाओं में सुधार करने, कर निश्चितता प्रदान करने और राजस्व बढ़ाने के साथ-साथ मुकदमेबाजी को कम करने के अपने प्रयास जारी रखेगी.
2020 में आया था योजना का पहला चरण
सरकार प्रत्यक्ष करों के तहत मामलों के लिए ‘विवाद से विश्वास’ योजना का पहला चरण 2020 में लाई थी. करीब एक लाख करदाताओं ने इस योजना का लाभ उठाया और सरकार को करीब 75,000 करोड़ रुपये का कर हासिल हुआ था.
सरकार ने बजट 2024-25 में टैक्स विवाद से जुड़े मामलों को कम करने के लिए ‘विवाद से विश्वास’ योजना-2 लाने का प्रस्ताव रखा. इसके साथ ही सरकार ने दोबारा एसेसमेंट की कार्रवाई शुरू करने की समयसीमा में कमी लाने और लीगल प्लेटफॉर्म पर टैक्स अधिकारियों के लिए अपील दायर करने के लिए मौद्रिक सीमा बढ़ाने की भी घोषणा की थी.
बजट भाषण के अनुसार, एसेसमेंट ईयर के खत्म होने के बाद 3 साल से लेकर 5 साल तक की अवधि वाले इनकम टैक्स से जुड़े मामलों को फिर खोला जा सकेगा. लेकिन शर्त यह है कि मामला 50 लाख रुपये या उससे अधिक का हो.
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