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गैस सिलेंडर, आधार कार्ड, रेलवे और स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स समेत कई चीजों से जुड़े नियमों में हमें बदलाव

हर नए महीने के साथ अब तेजी से कई तरह के नियम भी बदलते हैं. इनमें से कई आर्थिक नियम भी होते हैं, जो सीधा आम आदमी के जीवन पर असर डालते हैं. अब सितंबर खत्म होने को है और अक्टूबर की शुरुआत होने जा रही है. इस दौरान गैस सिलेंडर और आधार कार्ड से लेकर स्मॉल सेविंग स्कीम तक के कई नियम बदलने जा रहे हैं. आइए इनके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं ताकि नए रूल्स के हिसाब से आप भी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकें.

हर महीने की 1 तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों (LPG Cylinder Price) में बदलाव किया जाता है. ऑयल मार्केटिंग कंपनियां इस बार भी 1 अक्टूबर को नए रेट लागू कर देंगी. ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि फेस्टिव सीजन में सस्ते गैस सिलेंडर का तोहफा आपको दिया जा सकता है.

अब आप 1 अक्टूबर से आधार एनरोलमेंट आईडी (Aadhar Enrolment ID) का उपयोग पैन कार्ड (PAN Card) या इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने के लिए नहीं कर पाएंगे. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139AA के तहत पैन कार्ड या आईटीआर के लिए आधार नंबर देना जरूरी हो जाएगा.

रेलवे 1 अक्टूबर से बिना टिकट यात्रा करने वालों के खिलाफ स्पेशल टिकट चेकिंग अभियान शुरू करने वाला है. फेस्टिव सीजन में यात्रियों की संख्या बढ़ने के कारण यह किया जा रहा है.

पोस्ट ऑफिस अकाउंट पर ब्याज दरें भी 1 अक्टूबर से बदलने वाली हैं. नेशनल स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स (National Small Savings Scheme) के अकाउंट पर ब्याज दरों में बदलाव से आपकी ब्याज आय पर असर पड़ सकता है.

हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां (OMC) एटीएफ (ATF) और सीएनजी (CNG) और पीएनजी (PNG) के रेट बदलती हैं. सितंबर में एटीएफ की कीमतों में कटौती की गई थी.

सेबी (SEBI) ने बोनस शेयरों की ट्रेडिंग को सरल बनाने के लिए नया ढांचा तैयार किया है. 1 अक्टूबर से बोनस शेयरों की ट्रेडिंग T+2 सिस्टम में होगी. इसके चलते रिकॉर्ड डेट और ट्रेडिंग के बीच का समय कम हो जाएगा. इसका फायदा शेयरहोल्डर्स को होगा.

वित्त मंत्रालय ने नेशनल स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स के तहत गलत तरीके से खोले गए अकाउंट को लेकर गाइडलाइन्स जारी की हैं. अब पीपीएफ (PPF) और सुकन्या (Sukanya Samriddhi) जैसे अकाउंट को वित्त मंत्रालय द्वारा रेगुलर किया जाएगा. इससे भविष्य में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा.

फ्यूचर्स और ऑप्शंस (F&O) ट्रेडिंग पर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स (STT) में भी बदलाव होने जा रहा है. 1 अक्टूबर से ऑप्शंस की बिक्री पर STT बढ़कर 0.1 फीसदी हो जाएगा, जो पहले 0.0625% था. इससे ट्रेडर्स को विकल्प खरीदने और बेचने में थोड़ा अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ेगा. इसका असर डेरिवेटिव्स मार्केट पर पड़ेगा.

सीबीडीटी (CBDT) ने ऐलान किया है कि ‘विवाद से विश्वास स्कीम 2024’ 1 अक्टूबर से लागू की जाएगी. इसकी मदद से इनकम टैक्स से जुड़े विवादों को सुलझाया जाएगा. कोर्ट और ट्रिब्यूनल के समक्ष लंबित मामलों को निपटारा किया जाएगा.

HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड के लॉयल्टी प्रोग्राम में 1 अक्‍टूबर से बदलाव होने जा रहा है. नए नियम के मुताबिक, एचडीएफसी बैंक ने स्मार्टबाय प्लेटफार्म पर एप्पल प्रोडक्ट के लिए रिवार्ड प्वाइंट के रिडम्पशन को एक प्रोडक्ट हर कैलेंडर तिमाही तक सीमित कर दिया है.