सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों के लिए SEBI ने एक राहत का फैसला लिया है. अब SIP बंद कराने के लिए आपको 10 वर्किंग डे का इंतजार नहीं करना होगा. नए नियम के तहत अब आपके अनुरोध पर केवल दो दिन में ही SIP को बंद कर दिया जाएगा. SEBI ने नया नियम म्यूचुअल फंड कंपनियों के लिए अनिवार्य कर दिया है और इसे 1 दिसंबर, 2024 से ही लागू कर दिया गया है.
क्या है नया नियम?
सेबी ने एसआईपी कैंसिल करने की समय-सीमा को 10 दिन से घटाकर सिर्फ दो दिन कर दिया है. अब निवेशक केवल दो दिन पहले एसआईपी बंद करने का आग्रह कर सकते हैं. पहले यह प्रक्रिया 10 दिन पहले शुरू करनी पड़ती थी, जिससे कई निवेशकों को समय पर अपनी एसआईपी रोकने का मौका नहीं मिलता था.
उदाहरण के तौर पर, अगर आपकी एसआईपी की मासिक किस्त कटने की तारीख 15 है और आपके खाते में 12 तारीख तक पर्याप्त राशि नहीं है, तो अब आप 12 तारीख को एसआईपी बंद करने का अनुरोध कर सकते हैं. फंड मैनेजर को इसे 15 तारीख से पहले रद्द करना होगा और इस बीच कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी.
एक दिसंबर 2024 से लागू हुआ नया नियम
सेबी का यह नया नियम 1 दिसंबर 2024 से प्रभावी हो चुका है. इसके तहत सभी म्यूचुअल फंड कंपनियों और फंड मैनेजरों को निर्देश दिया गया है कि वे एसआईपी बंद करने के अनुरोध को दो दिन के भीतर पूरा करें. यह नियम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के निवेश पर लागू होगा.