बिना ऑडिट वाले आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि बीत चुकी है और जिन करदाताओं ने समय पर रिटर्न भर दिया है, वे या तो अभी तक अपना रिफंड पा चुके हैं अथवा इंतजार में हैं. लेकिन, कुछ करदाता ऐसे भी होंगे जिनके रिटर्न में गलतियां हो गई होंगी.
दरअसल, रिटर्न भरते समय बैंक डिटेल में गड़बड़ी होना आम बात है. इसके अलावा कई बार गलत आईटीआर फॉर्म का चुनाव भी हो जाता है, जबकि कुछ मामलों में भरे गए आईटीआर और फॉर्म 26एएस के मिलान में गड़बड़ी निकल आती है. ऐसी गलतियों को सुधारने के लिए करदाता रिवाइज आईटीआर भर सकते हैं. आयकर की धारा 139(5) के तहत करदाता अपने आयकर रिटर्न फॉर्म में हुई गलतियों को सुधारने के लिए रिवाइज आईटीआर भर सकते हैं. इसके जरिये मूल आईटीआर में गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है. विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जाकर रिवाइज आईटीआर भरा जा
सकता है.
कब तक भरा जा सकता है रिवाइज रिटर्न
टैक्स मामलों के जानकार गिरीश नारंग का कहना है कि आयकर विभाग रिटर्न भरने की डेडलाइन खत्म होने के बाद भी करदाताओं को गलतियां सुधारने का मौका देता है. इसे आकलन वर्ष की समाप्ति के तीन महीने पहले तक रिवाइज किया जा सकता है. यानी चालू आकलन वर्ष के लिए यह अवधि 31 दिसंबर है. करदाता इस साल 31 दिसंबर तक अपने आईटीआर को रिवाइज कर सकते हैं.
क्या है स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस
-सबसे पहले https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जाएं.
-अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के जरिये इसमें लॉग इन करें.
-अपना अकाउंट खोलने के बाद ‘E-File’ पर क्लिक करें और आईअीआर को सेलेक्ट करें.
-आयकर रिटर्न का पेज खुलने के बाद आकलन वर्ष 2022-23 को सेलेक्ट करें और फाइलिंग मोड के लिए ऑनलाइन चुनें.
-इसके बाद फॉर्म में सुधार के विकल्प को चुनें.
-फिर अपना स्टेटस सेलेक्ट करें जैसे इंडीविजुअल, एचयूएफ या अन्य.
-इसके बाद करेक्ट आईटीआर फॉर्म को सेलेक्ट कर जो जानकारी बदलना चाहते हैं, उसके साथ प्रोसीड करें.
-आपका रिवाइज आईटीआर फॉर्म भर जाएगा, लेकिन इसके बाद आपको फिर इसे ई-वेरिफाई करना होगा. आप चाहें तो आयकर विभाग के बंगलूरू स्थित मुख्यालय पर अपना आईटीआर फॉर्म भेजकर ऑफलाइन तरीके से भी वेरिफाई करा सकते हैं.