असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को पेंशन की सुविधा के लिए शुरू की गई अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) के नियमों में सरकार ने बड़ा बदलाव किया है. 1 अक्टूबर, 2022 के बाद ऐसा कोई भी व्यक्ति इस योजना में निवेश नहीं कर सकेगा, जो इनकम टैक्स देता है. इस संबंध में 10 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है.
अटल पेंशन योजना (APY) वित्त वर्ष 2015-16 में शुरू की गई थी. यह योजना खासतौर पर उन लोगों के लिए शुरू की गई थी जो किसी अन्य सरकारी पेंशन का लाभ नहीं ले पा रहे हैं. केवल 6 वर्षों में ही इस योजना ने 4 करोड़ लोगों तक अपनी पहुंच बना ली. 99 लाख तो केवल बीते वित्त वर्ष में इस योजना से जुड़े. पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अनुसार, वित्त वर्ष 2022 के अंत तक इस योजना में 4.01 करोड़ लोग निवेश कर रहे थे.