देश

सभी किसान ध्यान दें! PM किसान की 12वीं किस्त चाहिए तो कल तक कर लें eKYC, जानिए पूरा तरीका

देश के उन किसानों के लिए यह बेहद जरूरी खबर है, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) के तहत 12वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं. यदि आपको यह किस्त चाहिए तो इसके लिए योजना के तहत केवाईसी (KYC) कराना जरूरी है. और इसे कराने का अंतिम दिन कल है. यदि आपने कल तक इसे नहीं करवाया तो फिर समझिए आपको यह सम्मान निधि नहीं मिलेगी.

बता दें कि इस योजना के तहत किसानों को एक साल में 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपये सम्मान निधि के तौर पर दिए जाते हैं. केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक 11 किस्तें किसानों के खातों में पहुंच चुकी हैं. कुछ ही दिनों में 2000 रुपये की अगली किस्त भी मिलने वाली है. अभी तक के आंकड़ों के अनुसार, 11.20 करोड़ लाभार्थी इस स्कीम में इनरोल हो चुके हैं.

अब राशन कार्ड भी जरूरी

सरकार समय-समय पर योजना में कुछ बदलाव करती रहती है, क्योंकि कुछ लोग इस योजना के तहत गलत तरीके से लाभ ले रहे थे. ऐसे लोगों को दूर रखने और उपयुक्त पात्र को लाभ देने की कोशिश में सरकार ने अब राशन कार्ड भी जरूरी कर दिया है. अब जो भी नए किसान इस स्कीम में खुद को जुड़वाना चाहते हैं, उन्हें राशन कार्ड भी जमा कराना होगा.

सरकार पहले भी किसानों को इस योजना के लिए केवाईसी कराने के मौके दे चुकी है. पहले केवाईसी कराने के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की गई थी. बाद में इसे बढ़ाकर 31 अगस्त 2022 कर दिया गया. कल, बुधवार को 31 अगस्त है और कल तक भी अगर किसान केवाईसी नहीं कराते हैं तो उन्हें अगली किस्त पाने में समस्या होगी. यही नहीं, भविष्य में भी उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए फरवरी 2019 में यह स्कीम शुरू की गई थी. शुरुआत में यह स्कीम केवल उन किसानों के लिए थी, जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम जमीन थी. परंतु बाद में इस कंडीशन को खत्म कर दिया गया और इसे उन सभी किसानों के लिए लागू कर दिया गया, जिनके पास अपनी जमीन थी

परंतु ऐसा नहीं है कि हर लैंड-होल्डर किसान को इस स्कीम का लाभ मिलेगा. सरकार ने इस योजना का लाभ पाने के लिए कुछ शर्तें भी जोड़ दी. तो चलिए जान लेते हैं किस किसान या लैंड-होल्डर को इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता-

अगर किसान के परिवार का कोई सदस्य इनकम टैक्स भरता है तो उस परिवार को योजना का लाभ नहीं मिलेगा. परिवार के सदस्य का मतलब पति, पत्नी और अवयस्क बच्चों से है.
यदि कोई भूमि मालिक सरकारी नौकरी में है तो उसे पीएम किसान का लाभ नहीं मिलेगा.
रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सीए भी इस योजना से बाहर रखे गए हैं.
जिन किसानों के पास कृषि योग्य अपनी जमीन नहीं है, उन्हें पीएम किसान योजना से बाहर रखा गया है.
अगर किसी के पास कृषि योग्य भूमि दादा या पिता के नाम से है या परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम से है, तो योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
यदि किसी को वार्षिक 10,000 रुपये पेंशन मिलती है तो वो इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते.
गलत लाभ लेने वालों पर कार्रवाई

सरकार के सामने कुछ ऐसी शिकायतें भी पहुंची कि लोग इस योजना का गलत लाभ उठा रहे हैं. इस फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सरकार ने कुछ और नियम बनाए. इनके मुताबिक, अगर किसी घर में एक ही जमीन पर एक से अधिक सदस्य पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे हैं तो उनसे उन्हें प्राप्त हो चुकी सम्मान राशि का पैसा वापस लिया जाएगा.