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नहीं करेंगे ट्रैफिक नियमों का पालन तो यहां देख लें चालान की लिस्ट और जेल में कटने वाले‌ दिन

इन दिनों ट्रैफिक नियमों को लेकर लगातार सख्ती बरती जा रही है. गलत भी नहीं है, खुद की और दूसरों की सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन करना भी जरूरी है. और अब दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने नियमों की पालना करवाने के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है. वहीं गुरुग्राम में भी ट्रैफिक पुलिस सख्त हो गई है. कई तरह के चालानों की दर और सजा का प्रावधान भी बढ़ा दिया गया है.

ट्रैफिक पुलिस इन दिनों बड़ी संख्या में दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर देखी जा सकती है. बड़ी संख्या में नियम तोड़ने वाले लोगों पर कार्रवाई भी की जा रही है. फिर चाहे वो काली फिल्म के साथ गाड़ी हो, बिना लाइसेंस के ड्राइविंग, रॉन्ग साइड आना या गलत पार्किंग. सभी तरह के उल्लंघनों पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है. ऐसे में अब आप देखें कि किस नियम के उल्लंघन पर कितने का चालान भरना होगा और कितनी हो सकती है सजा…

बड़ी संख्या में कटे हैं चालान
हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने हाल ही में 332 लोगों के खिलाफ नियम तोड़ने को लेकर कार्रवाई की है. जिसमें गाड़ी के काले शीशे को लेकर 41 चालान, पीछे की सीट बेल्ट न लगाने को लेकर 60 चालान, नाबालिक को ड्राइव करवाने पर 1 चालान और सबसे ज्यादा रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने वाले 230 लोगों पर कार्रवाई की गई है.

रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने परः गुरुग्राम में चालान 500 रुपये से बढ़ाकर 25 हजार किया गया.
बिना लाइसेंस ड्राइविंगः 5000 रुपये.
बिना सीट बेल्ट और हेल्मेट के ड्राइवः 1000 रुपये.
गलत नंबर प्लेटः 3 हजार रुपये.
गाड़ी के शीशों पर काली फिल्मः 10 हजार रुपये
कार में पीछे सील्ट बेल्ट न लगानाः 1 हजार रुपये.
नाबालिक के ड्राइव करने परः वाहन मालिक पर 25 हजार रुपये का चालान और 3 साल की जेल.
चप्पल पहन कर मोटरसाइकिल चलाने परः 1 हजार रुपये का चालान.