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सरकार के एक फैसले से टैक्सपेयर्स की जेब हुई भारी, जानिए नए टैक्स स्लैब से कितने बचेंगे आपके पैसे

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में 2023-24 का केंद्रीय बजट पेश कर दिया है. इस बार बजट में टैक्सपैयर्स को बड़ी राहत दी है. वित्त मंत्री ने संसद में कहा कि अब 7 लाख से कम आय वालों को कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा. हालांकि, यह लाभ केवल नई टैक्स रिजीम को चुनने वालों को मिलेगा. वहीं 3 लाख रुपये तक आय वालों सभी लोगों पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा. वित्त मंत्राी निर्मला सीतारमण ने बजट में नया आयकर स्लैब पेश किया. दरअसल लगातार आयकर में राहत देने की मांग की जा रही थी. यह इस सरकार का अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले आखिरी पूर्ण बजट है.

दरअसल, अभी तक 5 लाख रुपये तक आमदनी पर कोई आयकर नहीं देना पड़ता था. लेकिन अब इस कैप को सरकार ने बढ़ाकर 7 लाख रुपये तक कर दिया है. नई कर व्यवस्था के तहत अब बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट 3 लाख रुपये कर दी गई है. अब 6 टैक्स स्लैब की जगह 5 टैक्स स्लैब होंगे. न्यू टैक्स रीजीम में 15.5 लाख तक की इनकम पर 52500 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन कर दिया गया है. तो चलिए जानते नए स्लैब से अब आपका कितना पैसा बचेगा.

जानिए कितना बचेगा आपका पैसा
9 लाख रुपये की वार्षिक आय वाले व्यक्ति को केवल 45,000 रुपये का भुगतान करना होगा. वहीं 15 लाख रुपये की आय वाले व्यक्ति को नए टैक्स स्लैब के चलते 1.87 लाख रुपये की जगह 1.5 लाख रुपये ही टैक्स देना होगा.

New Income Tax slab: अब ऐसी होगी नई टैक्स स्लैब
0 से 3 लाख तक की आय पर 0 फीसदी
3 से 6 लाख तक की आय पर 5 फीसदी
6 से 9 लाख तक की आय पर 10 फीसदी
9 से 12 लाख तक की आय पर 15 फीसदी
12 से 15 लाख तक की आय पर 20 फीसदी
15 लाख से ज्यादा की आय पर 30 फीसदी

पुरानी इनकम टैक्स रिजीम
3 लाख तक कोई टैक्स नहीं
स्लैब 6 से घटा कर 5 किए गए
कम से कम 10000 का टीडीएस हटाया गया

Old Tax Slab
फिलहाल ओल्ड टैक्स स्लैब में 5 लाख तक की आय पर किसी तरह का टैक्स नहीं देना होता. इसके अलावा अगर आप इसका चुनाव करते हैं तो इसमें इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 80 के तहत डेढ़ लाख रुपये निवेश पर कर से छूट भी मिलती है. यानी इस टैक्स स्लैब में टैक्सपेयर को 6.50 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता.

अगर आपकी मासिक आमदनी 50,000 हजार है तो इस हिसाब से 12 महीने के लिए आपकी सालाना आय 6 लाख तक हो जाती है. अगर आप अपना पुराना टैक्स स्ट्रक्चर से चलते हैं तो आपको इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत डेढ़ लाख रुपये का टैक्स डिडक्शन मिलता है. इसके अलावा सैलरीड लोगों को 50,000 का एक स्टैंडर्ड डिडक्शन भी दिया जाता है.