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कंपनी ने नहीं कराया PF का पैसा जमा, ऑनलाइन करें शिकायत, ब्‍याज सहित मिलेगा

भारत में किसी भी ऐसी कंपनी या संस्‍थान, जिसमें 20 से ज्‍यादा कर्मचारी काम करते हैं, उसके लिए अपने कर्मचारियों का कर्मचारी भविष्‍य निधि खाता (EPF Account) खुलवाना जरूरी है. इस अकाउंट में कर्मचारी और नियोक्‍ता दोनों ही योगदान देते हैं. लेकिन, कई बार ऐसा होता है कि कुछ कंपनियां कर्मचारियों के पीएफ में अपना योगदान (PF Contribution) नहीं डालती है. अगर आपकी कंपनी भी ऐसा कर रही है, तो वह नियमों का उल्‍लंघन कर रही है. आप इसकी शिकायत ऑनलाइन ईपीएफओ से कर सकते हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने भी फरवरी 2022 में दिए अपने एक फैसले में कहा था कि किसी कर्मचारी के भविष्य निधि (EPF) योगदान में कंपनी देरी से पैसा डालती है, तो इस देरी से कर्मचारी को हुए नुकसान की भरपाई कंपनी ही करेगी. इस तरह कंपनी कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (Employees’ Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952) की धारा 14बी और धारा 7क्यू के तहत अंशदान में देरी पर ब्याज का भुगतान करने के लिए बाध्‍य है.

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