अगर आप नौकरीपेशा वाले हैं और पीएफ खाताधारक हैं तो आपको एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस (EDLI) स्कीम के बारे में जरूर मालूम होना चाहिए. ईडीएलआई स्कीम ईपीएफओ की तरफ से चलाई जाने वाली एक बीमा योजना है, जो पीएफ खाताधारक को मिलती है. अगर नौकरी के दौरान ईपीएफओ मेंबर की मौत हो जाए तो ईपीएफओ की ईडीएलआई स्कीम के तहत परिवार को 7 लाख तक की सहायता राशि मिलती है.
ईडीएलआई स्कीम की शुरुआत ईपीएफओ की तरफ से 1976 में की गई थी. अगर किसी वजह से ईपीएफओ मेंबर की मौत हो जाए, तो उसके परिवार को आर्थिक मदद देने के मकसद से इसे शुरू किया गया था. कर्मचारी को ये बीमा कवर एकदम मुफ्त में दिया जाता है. इसके लिए उसे अलग से कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करना होता है. इस स्कीम के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन कंपनी की ओर से किया जाता है
कैसे करें क्लेम
अगर कर्मचारी की असमय मौत हो जाती है तो उसके नॉमिनी इंश्योरेंस कवर के लिए क्लेम कर सकते हैं. इसके लिए नॉमिनी की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए. इससे कम होने पर उसकी तरफ से गार्जियन क्लेम कर सकते हैं. क्लेम करते समय डेथ सर्टिफिकेट, सक्सेशन सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेजों की जरूरत होती है.