छत्तीसगढ़

लोकसभा निर्वाचन 2024 के तारतम्य में पोस्टर्स, पाम्पलेट्स आदि के मुद्रण के संबंध में जिला के मुद्रक एवं प्रिंटर्स की हुई बैठक

मनेन्द्रगढ़/18 मार्च 2024/ भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों तथा राजनैतिक दलों द्वारा कराये जाने वाले पोस्टरों, पुस्तिकाओं, पाम्प्लेट्स आदि के मुद्रण एवं प्रकाशन के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री डी. राहुल वेंकट के द्वारा 18 मार्च 2024 को दोपहर 12.00 बजे जिला कार्यालय मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के सभाकक्ष में मुद्रक एवं प्रिंटर्स की बैठक आयोजित की गयी।

बैठक में मुद्रक एवं प्रिंटर्स श्री दिनेश अग्रवाल मयूर प्रिंटर्स मनेन्द्रगढ़, श्री हुसैन एक्सीलेंस स्टेशनरी, श्री श्याम श्री सांई पलेक्स, श्री दीपक त्रिपाठी कृष्णा प्रिंटिंग प्रेस, श्रीमती अनिता साहू महामाया फ्लेक्स खड़गंवा उपस्थित रहे। उपस्थित मुद्रक एवं प्रिंटर्स को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 (क) के तहत जानकारी से अवगत कराया गया।

कोई भी व्यक्ति ऐसी कोई निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर जिसमें मुख्य पृष्ठ पर उसके मुद्रण और प्रकाशक के नाम और पते न हो मुद्रित या प्रकाशित नहीं करेगा और न ही मुद्रित या प्रकाशित कराएगा। कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर को उस दशा में के सिवाय न तो मुद्रित करेगा और न मुद्रित कराएगा, जिसमें यह उसके प्रकाशक की मान्यता के बारे में अपने द्वारा हस्ताक्षरित और ऐसे दो व्यक्तियों द्वारा जो उसे स्वयं . अनुप्रमाणित दिप्रतीक घोषणा मुद्रक को परिदत्त कर देता है, तथा उस दशा में के सिवाय न तो मुद्रित करेगा और न मुद्रित कराएगा जिसमें कि मुद्रण घोषणा की एक प्रति दस्तावेज की एक प्रति के सहित- उस दशा में जिसने यह राज्य की राजधानी में मुद्रित की जाती है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को तथा किसी अन्य दशा में उस जिले के जिसमें यह मुद्रित की जाती है। जिला मजिस्ट्रेट को दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात युक्तियुक्त समय के भीतर भेज देता है। इस धारा के प्रयोजनों के लिये दस्तावेज की अनेकानेक प्रतियाँ बनाने की किसी ऐसी प्रक्रिया की बाबत जो हाथ से नकल करके ऐसी प्रतियाँ बनाने से भिन्न है। यह समझा जायेगा कि यह मुद्रण है, और मुद्रण पद का अर्थ तदनुसार लगाया जायेगा तथा निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर से किसी अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के समूह के निर्वाचन को संप्रवर्तित या प्रतिकूलतः प्रभावित करने के प्रयोजन के लिये वितरित कोई मुद्रित पुस्तिका, परचा या कोई अन्य दस्तावेज या निर्वाचन के प्रति निर्देश करने वाला कोई प्ले कार्ड या पोस्टर अभिप्रेत है, किन्तु किसी निर्वाचन सभा की तारीख, स्थान और अन्य विशिष्टियों को केवल आख्यापित करने वाला या निर्वाचन अभिकर्ताओं को चर्चा संबंधी अनुदेश देने वाला कोई परचा, प्लेकार्ड या पोस्टर इनके अंतर्गत नहीं आता। जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) उपधारा (2) के उपबंधों में से किसी का उल्लघन करेगा। वह कारावास से जिसकी अवधि 06 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो हजार रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा। मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के अलावा समीपस्थ जिलों के निर्वाचन से संबंधित सामग्रियों के मुद्रण का कार्यादेश संबंधित राजनीतिक दल या अभ्यर्थियों से प्राप्त होने की दशा में ऐसे प्रकाशन की सूचना तत्काल ही जिला निर्वाचन कार्यालय, गुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, रायपुर (यथास्थिति) दिया जाना है। मुद्रकों एवं प्रकाशकों द्वारा इस हेतु एक व्हाट्स एप ग्रुप बनाये जाने का आग्रह किया। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा व्हाट्स एप ग्रुप बनाकर जिले के सभी मुद्रकों एवं प्रकाशकों को सूचना दिये जाने एवं जानकारी दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त व्हाट्स एप ग्रुप में एमसीएमसी के नोडल अधिकारी सम्मिलित होंगे तथा मुद्रकों एवं प्रकाशकों से प्रेषित जानकारी का अवलोकन कर अनुमोदन करेंगे। व्हाट्स एप ग्रुप में प्रेषित जानकारी को भौतिक रूप से जिला निर्वाचन कार्यालय मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में प्रेषित किया जाना आवश्यक है। नोडल अधिकारी एमसीएमसी अनियमितता की स्थिति में कार्यवाही हेतु प्रस्तावित करेंगे। उपरोक्त प्रावधानों से सभी मुद्रकों एवं प्रकाशकों को अवगत कराया गया तथा ऊपर वर्णित निर्देश तथा निर्धारित प्रारूप की कॉपी उपलब्ध करायी गयी। निर्देशों का अनुपालन न किये जाने की दशा में कार्यवाही किये जाने के निर्देश है, निर्देशानुसार अपेक्षित कार्यवाही की जा सकेगी।