छत्तीसगढ़

राज्य में ई-वे बिल पर मिल रही छूट खत्म, जानें व्यापारियों पर होगा कितना असर

छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है. बीजेपी सरकार ने ई-वे बिल पर व्यापारियों को मिल रही छूट को खत्म कर दिया है. सरकार का कहना है कि अब 50 हजार रुपये से ज्यादा का माल ले जाने पर ई-वे बिल जनरेट करना होगा. इस प्रक्रिया से टैक्स चोरी बचेगी. साथ ही, टैक्स चोरी करने वालों की प्रवृत्ती पर भी रोक लगेगी. ई-वे बिल के प्रावधान में छूट खत्म होने से ईमानदारी से टैक्स जमा करने वाले व्यापारियों को फायदा होगा. इसके साथ-साथ बोगस और कच्ची बिलिंग पर भी अंकुश लगेगा.

सरकार ने इस व्यवस्था की अधिसूचना 24 मई को जारी कर दी थी. सरकार का दावा है देश के अन्य राज्यों में अब ई-वे बिल पर मिल रही छूट खत्म कर दी गई है. न केवल बीजेपी, बल्कि गैर बीजेपीशासित राज्यों में इसी व्यवस्था पर काम चल रहा है. सरकार का कहना है कि इस फैसले के पीछे भी बड़ वजह है. सरकार छोटे व्यापारियों के हितों का ध्यान रख रही है. उन्हें किसी तरह की तकलीफ न हो इसलिए इस छूट को बंद कर दिया गया है. इससे राज्य के राजस्व पर भी असर पड़ेगा. सरकार को ये छूट खत्म करेन के बाद बड़ी राहत मिलेगी. दूसरी ओर, सरकार के इस फैसले का असर प्रदेश के लाखों छोटे व्यापारियों पर होगा. व्यापारी लंबे समय से इस छूट को खत्म करने की मांग कर रहे थे.

वित्त मंत्री ने कही ये बात
इस मामले को लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि देश के अन्य सभी राज्यों में ये व्यवस्थाएं लागू हो चुकी हैं. गैर बीजेपी सरकारों वाले राज्यों में भी यही व्यवस्था लागू है. छोटे व्यापारियों का ध्यान रखते हुए 50 हजार तक का सामान ले जाने पर ई-वे बिल से छूट दी गई है. जो व्यापारी 50 हजार से ज्यादा का माल लेकर जाएगा उसे ई-वे बिल जनरेट करना ही होगा.