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एंटी पेपर लीक कानून लागू, भूलकर भी किए ये 15 काम तो होगी 10 साल जेल, 1 करोड़ तक जुर्माना

परीक्षाओं के मामले में यह साल चुनौतियों से भरा रहा है. फरवरी में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ, फिर यूपी आरओ एआरओ भर्ती, उसके बाद नीट यूजी और यूजीसी नेट. पेपर लीक होने का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा. इसकी वजह से करोड़ों अभ्यर्थियों का भविष्य संकट में है. लेकिन अब इस पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून बन गया है. एंटी पेपर लीक कानून से इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी.

देशभर में नीट पेपर लीक और यूजीसी नेट पेपर लीक पर बहस छिड़ी हुई है. हर तरफ इसी की चर्चा हो रही है. इसी बीच सरकार ने ‘लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024’ यानी एंटी पेपर लीक कानून लागू कर दिया है. बता दें कि इसी साल 6 फरवरी को लोकसभा में और 9 फरवरी को राज्यसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट पारित हुआ था. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 फरवरी को बिल को मंजूरी देकर इसे कानून में बदल दिया था.

Anti Paper Leak Law: सजा से बनेगा डर
स्कूल-कॉलेज की परीक्षाओं से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं तक में पेपर लीक व नकल की घटनाएं बहुत आम हो गई हैं. परीक्षा केंद्रों पर सख्ती के बावजूद पेपर लीक और नकल के मामले सामने आ जाते हैं. ऐसे मामले सिस्टम को डायरेक्ट चुनौती देते हुए नजर आते हैं. इससे वह स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं, जो वाकई मेहनत करके परीक्षा की तैयारी करते हैं. ऐसे में एंटी पेपर लीक कानून का पालन करने से इन मामलों को रोकने में मदद मिलेगी. इसके तहत सजा और जुर्माना का प्रावधान है.

 इन 15 गलतियों की नहीं मिलेगी कोई माफी
लोक परीक्षा कानून 2024 में 15 एक्टिविटीज को हाईलाइट किया गया है. इनमें से किसी में भी शामिल होने पर जेल जाने या बैन होने तक की सजा मिल सकती है. इन स्थितियों में 3 से 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपये तक जुर्माना भरने की सजा सुनाई जा सकती है.

1- परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र या Answer Key लीक करना.

2- किसी भी परीक्षा की आंसर-की या पेपर लीक करने में दूसरे लोगों के साथ शामिल होने पर.

3- बिना किसी विशेष या कानूनी अधिकार के प्रश्न पत्र या ओएमआर शीट देखने या अपने पास रखने पर.

4- परीक्षा के दौरान किसी भी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा 1 या उससे ज्यादा सवालों के जवाब बताने पर.

5- परीक्षा में किसी भी कैंडिडेट की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से जवाब लिखने में मदद करने पर.

6- आंसर शीट या ओएमआर शीट में गड़बड़ी करने पर.

7- बिना किसी अधिकार या बिना बोनाफाइड एरर के असेसमेंट में कोई हेरफेर करने की स्थिति में.

8- किसी भी परीक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानकों और नियमों की जानबूझकर अनदेखी या उल्लंघन करने पर.

9- किसी भी ऐसे डॉक्यूमेंट से छेड़छाड़ करने पर, जो कैंडिडेट की शॉर्टलिस्टिंग या उसकी मेरिट या रैंक निर्धारित करने के लिए जरूरी माना जाता है.

10- परीक्षा के संचालन में गड़बड़ी कराने की नीयत से जानबूझकर सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने पर.

11- कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर रिसोर्स या किसी भी कंप्यूटर सिस्टम से छेड़खानी करने की स्थिति में.

12- एग्जाम में घपला करने की नीयत से उम्मीदवार के सीटिंग अरेंजमेंट, एग्जाम डेट या शिफ्ट के आवंटन में गड़बड़ी करने पर.

13- पब्लिक एग्जाम अथॉरिटी, सर्विस प्रोवाइडर या किसी भी सरकारी एजेंसी से संबंधित लोगों को धमकाने या किसी परीक्षा में व्यवधान उत्पन्न करने पर.

14- पैसे ऐंठने या धोखाधड़ी करने के लिए फर्जी वेबसाइट बनाने पर भी सजा का प्रावधान है.

15- फर्जी परीक्षा कराने, फर्जी एडमिट कार्ड या ऑफर लेटर जारी करने पर भी सजा हो सकती है.