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आपके घर में है इनमें से एक भी चीज तो तुरंत सरेंडर कर दें राशन कार्ड, वरना पड़ सकते हैं लेने के देने

भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्य विभाग द्वारा गरीब लोगों को राशन कार्ड जारी किये जाते हैं. सरकारें इन्हीं राशन कार्डों के आधार पर गरीबों और जरूरतमंदों को योजनाएं मुहैया कराती हैं. राशन कार्ड गरीबी रेखा से नीचे वालों की जरूरतों के लिए बनाए गए हैं.
अलग-अलग राज्यों में इनके निर्माण की अलग-अलग सुविधाएं हैं. कुछ राज्य ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन की पेशकश करते हैं. कुछ अन्य राज्य केवल ऑफ़लाइन प्रक्रिया के माध्यम से ही राशन कार्ड आवेदन स्वीकार करते हैं. भारत सरकार ने राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए विशिष्ट पात्रता मानदंड निर्धारित किए हैं.
संपत्ति का स्वामित्व: यदि किसी व्यक्ति के पास प्लॉट, फ्लैट या मकान सहित 100 वर्ग मीटर से अधिक भूमि है, तो वे राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं.वाहन स्वामित्व: यदि किसी के पास कार या ट्रैक्टर जैसा चार पहिया वाहन है, तो वे राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए अयोग्य हैं. जिनके घर में रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर है वे राशन कार्ड के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं.
अगर परिवार में किसी के पास सरकारी नौकरी है तो सरकार उन्हें राशन कार्ड नहीं देगी. परिवार की वार्षिक आय गांवों में 2 लाख रुपये और शहरों में 3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए. यदि परिवार की आय इस सीमा से अधिक है, तो उन्हें राशन कार्ड नहीं दिया जाएगा.
अगर परिवार में किसी के पास सरकारी नौकरी है तो सरकार उन्हें राशन कार्ड नहीं देगी. परिवार की वार्षिक आय गांवों में 2 लाख रुपये और शहरों में 3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए. यदि परिवार की आय इस सीमा से अधिक है, तो उन्हें राशन कार्ड नहीं दिया जाएगा.
परिवार की वार्षिक आय गांवों में 2 लाख रुपये और शहरों में 3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए. यदि परिवार की आय इस सीमा से अधिक है, तो उन्हें राशन कार्ड नहीं दिया जाएगा. कर योग्य आय वाले और सालाना आयकर दाखिल करने वाले भी राशन कार्ड के लिए अयोग्य हैं. अगर किसी के पास लाइसेंसी हथियार है तो वह भी राशन कार्ड के लिए अयोग्य है.
अगर आपको गलती से या गलत दस्तावेज देकर राशन कार्ड मिल गया है तो उसे सरेंडर कर देना चाहिए. भारत सरकार फर्जी तरीके से राशन कार्ड हासिल करने वाले लोगों की पहचान कर रही है. यदि आपके पास राशन कार्ड है लेकिन पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, तो आपको खाद्य विभाग कार्यालय में जाना होगा और कार्ड सरेंडर करना होगा.