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ऑटो के लाइसेंस पर चला सकते हैं ई-रिक्‍शा, कैसे और कहां से बनता है इसका लाइसेंस या फिर जरूरत ही नहीं

दिल्‍ली-मुंबई जैसे बड़े शहर हों या फिर आपके जिले-कस्‍बे का छोटा शहर, हर जगह आपको ई-रिक्‍शे की भरमार दिख जाएगी. महानगरों में तो इनकी संख्‍या लाखों में हैं. कई जगह तो आपको महिलाएं और बच्‍चे भी ई-रिक्‍शा चलाते दिख जाएंगे. ऐसे में सवाल उठता है कि क्‍या ई-रिक्‍शा चलाने के लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है. अगर है तो क्‍या इसे बनवाना इतना आसान है कि हर किसी को तत्‍काल लाइसेंस मिल जाता है. इतना ही नहीं क्‍या कार और ऑटो का लाइसेंस रखने वाला व्‍यक्ति भी ई-रिक्‍शा को चला सकता है. हम आपके इन सभी सवालों का सिलसिलेवार ढंग से जवाब देंगे.

सबसे पहले हम आपको यह बताते हैं कि ई-रिक्‍शा चलाने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है या नहीं. इसका सही जवाब है हां, ई-रिक्‍शा के लिए भी अन्‍य सभी वाहनों के लिए खास लाइसेंस की जरूरत होती है. बिना लाइसेंस के इसे चलाना पूरी तरह गैर-कानूनी है और परिवहन विभाग की ओर से जुर्माना भी लगाया जाता है. यह अलग बात है कि आज भी कई ई-रिक्‍शा चालकों के पास लाइसेंस नहीं है और समय-समय पर अभियान चलाकर उन पर जुर्माना भी लगाया जाता है.

क्‍या है इसे बनवाने की प्रक्रिया
आपको बता दें कि ई-रिक्‍शा का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया बिलकुल वही है, जैसी कार या अन्‍य किसी वाहन के लिए होती है. मसलन, पहले इसका लर्निंग लाइसेंस बनेगा और निश्चित समय के बाद स्‍थायी लाइसेंस बनाया जाएगा. सबसे बड़ी बात ये है कि आपको सड़कों पर शायद ही कोई ऐसा ई-रिक्‍शा दिखाई देता है जिस पर लर्निंग का सिंबल या चिन्‍ह लगा हो, जैसा कि कार के पिछले शीशे पर लोग लगाते हैं जब लर्निंग लाइसेंस पर कार चलाते हैं. जाहिर है कि ई-रिक्‍शा के लाइसेंस में बड़ी कोताई और हीलाहवाली बरती जा रही है.

क्‍या ऑटो या कार का लाइसेंस काफी है
इस मसले का जवाब है नहीं. दरअसल, जिस तरह कार चलाने के लिए कार का लाइसेंस और ऑटो चलाने के लिए ऑटो का लाइसेंस चाहिए होता है, उसी तरह ई-रिक्‍शा का भी अलग लाइसेंस बनता है. जाहिर है कि ऑटो और कार के लाइसेंस पर ई-रिक्‍शा चलाना पूरी तरह गैर कानूनी है और इस पर भी परिवहन विभाग जुर्माना लगा सकता है. हां, ऑटो या कार के लाइसेंस में आप ई-रिक्‍शा का लाइसेंस भी आसानी से जुड़वा सकते हैं.

लाइसेंस नहीं है तो क्‍या होगा
ई-रिक्‍शा का लाइसेंस नहीं है तो ट्रैफिक पुलिस चालान कर सकती है. इसके लिए 1000 से 5000 रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है. परिवहन विभाग इसे जब्‍त भी कर सकता है. इतना ही नहीं ई-रिक्‍शे का भी हर 2 साल पर फिटनेस सर्टिफिकेट लेना जरूरी होता है. अगर ई-रिक्‍शा कोई नाबालिग चला रहा है तो उसे जब्‍त या सीज किया जा सकता है. इसकी अधिकतम स्‍पीड भी सिर्फ 25 किलोमीटर प्रति घंटे रखी गई है.