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कद्दावर कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह को न्यायालय ने दोषी करार दिया

रायपुर। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह को दोषी करार देते हुए इंदौर जिला कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई है. मामला 2011 में हुई भाजयुमो कार्यकर्ता के साथ मारपीट का है. 17 जुलाई 2011 को उज्जैन में भाजयुमो कार्यकर्ता जयंत राव ने दिग्विजय सिंह के काफिले को काला झंडा दिखाया था. घटना से नाराज दिग्विजय सिंह और भाजयुमो कार्यकर्ता के बीच झड़प हो गई थी. दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ उज्जैन के माधव नगर थाना में मामला दर्ज करवाया था. दिग्विजय सिंह के अलावा पूर्व सांसद प्रेमचंद्र गुड्डू, तराना विधायक महेश परमार, कांग्रेसी नेता अनंत नारायण सिंह समेत अन्य पर भी मामला दर्ज किया गया था।

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