
पुणे :- पुणे में एक 26 वर्षीय महिला के साथ हुए बलात्कार के मामले में गिरफ्तार आरोपी दत्तात्रेय रामदास गाडे को शुक्रवार को अदालत ने 12 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस के अनुसार, गाडे ने महिला को ‘दीदी’ कहकर विश्वास में लिया और उसे स्वर्गेट बस डिपो में खड़ी एक खाली ‘शिवशाही’ बस में ले जाकर उसके साथ अपराध किया।
सीसीटीवी फुटेज और पुलिस जांच :- पुलिस जांच में सामने आया कि 37 वर्षीय गाडे के खिलाफ पुणे और अहिल्यानगर जिलों में पहले से ही आधा दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से पांच में महिलाओं ने शिकायतकर्ता के रूप में बयान दिए हैं। घटना के दिन का सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के पास है, जिसमें गाडे को साफ तौर पर टर्मिनस पर देखा गया है।
ड्रोन और खोजी कुत्तों से गिरफ्तारी :- गाडे को पकड़ने के लिए पुणे पुलिस ने व्यापक तलाशी अभियान चलाया, जिसमें ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद ली गई। आखिरकार, उसे पुणे जिले के शिरुर तहसील के एक धान के खेत से गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि उसने गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या का प्रयास किया, लेकिन रस्सी टूटने के कारण उसका प्रयास असफल रहा। मेडिकल जांच में उसके गले पर फांसी लगाने के निशान पाए गए हैं।
अदालत में बहस और बचाव पक्ष :- पुलिस ने अदालत से आरोपी की 14 दिनों की हिरासत मांगी, जबकि बचाव पक्ष के वकील वाजिद खान ने दलील दी कि गाडे को मीडिया ट्रायल का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि महिला खुद बस में गई थी और दोनों के बीच आपसी सहमति से संबंध बने। पुलिस अभी तक आरोपी के मोबाइल फोन का डेटा बरामद नहीं कर पाई है, जिसे मामले की जांच के लिए अहम माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि गाडे के पिछले आपराधिक रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए इस मामले में कठोर कार्रवाई की जाएगी।