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पुराने पीएफ खाते को नए अकाउंट में जरूर करें मर्ज, वरना होगा नुकसान, कैसे ऑनलाइन पूरा करें यह काम?

आजकल एक ही कंपनी में लंबे समय तक काम करने वाले कर्मचारियों की संख्‍या कम ही है. लोग बहुत जल्‍दी नौकरी बदल लेते हैं. नई कंपनी ज्वाइन करने पर UAN बिना बदले नया पीएफ खाता (PF account) शुरू हो जाता है. लेकिन पिछली कंपनी का पीएफ खाता नए खाते में अपने आप नहीं जुड़ पाता है. ऐसे में अगर कर्मचारी अपने पिछली कंपनी के पीएफ को मर्ज नहीं करते हैं तो उन्‍हें ब्‍याज का नुकसान होता है.

सरकार 30 सितंबर तक पीएफ का ब्‍याज सब्‍सक्राइबर्स के खाते में डालने वाली है. ऐसे में अगर आपने भी नौकरी बदली है और पिछली कंपनी के पीएफ को मर्ज नहीं किया है तो, यह काम जल्‍द कर लें. पिछली कंपनी का पीएफ ईपीएफओ (EPFO) की वेबसाइट पर जाकर जोड़ना होता है. अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको कम बैलेंस पर ब्‍याज मिलेगा.

ऐसे करें पीएफ खाते को मर्ज

EPFO के दो मौजूदा अकाउंट को मर्ज करने के लिए EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
सर्विसेज टैब में जाकर One employee – One EPF account पर क्लिक करें.
क्लिक करने पर EPF अकाउंट को मर्ज करने के लिए एक फॉर्म खुलेगा.
यहां पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें.
इसके बाद UAN और करेंट मेंबर आईडी डालें.
ये पूरी डिटेल भरने के बाद authentication करने के लिए एक OTP जेनरेट होगा. जो कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा.
OTP दर्ज करें. अब पुराना PF अकाउंट दिखने लगेगा. एक बार पुराना PF अकाउंट दर्ज करके डेक्लेरेशन का एक्‍सेप्‍ट करें.
अब सब्मिट पर क्लिक करें. ऐसा करने पर आपकी रिक्वेस्ट स्वीकार हो जाएगी.
वैरिफिकेशन के बाद कुछ दिन में आपका पीएफ अकाउंट मर्ज हो जाएगा.
यूएएन एक्टिवेट होना जरूरी
दो पीएफ अकाउंट को मर्ज करने के लिए आपका यूएएन का एक्टिवेट होना जरूरी है. यूएएन को आप ऑनलाइन एक्टिवेट कर सकते हैं. इसके लिए आपको EPFO की आधिकारिक वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाना होगा. यहां आपको Activate UAN टैप पर क्लिक करना होगा. इसके बाद आपको UAN, जन्‍मतिथि, मोबाइल नंबर एंटर करना होगा. यह करने पर ऑथराइजेशन पिन जेनरेट होगा. पिन डालने के बाद आपका UAN एक्टिवेट हो जाएगा.