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RBI ने 8 सहकारी बैंकों पर लगाया 40 लाख तक जुर्माना, एक NBFC पर ठोकी 2.33 करोड़ रुपये की पेनाल्‍टी

रिजर्व बैंक ने नियमों का पालन करने में कोताही बरतने पर आठ सहकारी बैंकों (Co-operative Bank) और एक गैर बैंकिंग वित्‍तीय कंपनी (NBFC) पर जुर्माना लगाया है. आरबीआई ने बताया कि सहकारी बैंकों पर 1 से 40 लाख रुपये तक का जुर्माना लगा है.

आरबीआई के अनुसार, जिन आठ सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है उनमें छत्‍तीसगढ़ राज्‍य सहकारी बैंक, द गोवा स्‍टेट को-ऑपरेटिव बैंक, गृह को-ऑपरेटिव बैंक, द यवतमाल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, वरुण अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, इंदापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक और मेहसाणा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक शामिल हैं. इन बैंकों पर 1 लाख से लेकर 40 लाख रुपये तक जुर्माना लगा है

इसके अलावा स्‍पंदन स्‍फूर्ति फाइनेंशियल एनबीएफसी पर भी मॉनिटरी पेनाल्‍टी लगाया है. यह कदम नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी और डिपॉजिट टेकिंग कंपनी के नियमों का उल्‍लंघन करने पर उठाया गया है. कंपनी ने लोन बांटने की लागत को लेकर आरबीआई की तरफ से जारी गाइडलाइन का पालन नहीं किया था.

किस बैंक पर कितना लगा जुर्माना
छत्‍तीसगढ़ राज्‍य सहकारी बैंक : नो योर कस्‍मटर के नियमों का सही तरीके से पालन नहीं करने पर कार्रवाई हुई. नाबार्ड के साथ मिलकर आरबीआई ने 31 मार्च, 2020 को इसका निरीक्षण किया था. बैंक पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

द गोवा स्‍टेट को-ऑपरेटिव बैंक (पणजी) : बैंकिंग रेगुलेशन एक्‍ट की धारा 56 के तहत नियमों का सही तरीके से पालन नहीं करने पर आरबीआई ने 2.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.