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ऑडिट के साथ रिटर्न भरने की डेडलाइन बढ़ी, फॉर्म 10A भरने के लिए भी मिला ज्‍यादा समय

आयकर विभाग ने करदाताओं को दो बड़ी राहत दी है. एक तो ऑडिट के साथ इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने की डेडलाइन बढ़ा दी है और दूसरी फॉर्म 10A भरने के लिए भी ज्‍यादा समय दिया है. केंद्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने नोटिफिकेशन जारी कर बताया है कि जिन करदाताओं को ऑडिट के साथ इनकम टैक्‍स रिटर्न भरना है, उन्‍हें अब 7 नवंबर तक का समय दिया गया है.

आयकर विभाग ने वित्‍तवर्ष 2021-22 का रिटर्न भरने की डेडलाइन बढ़ा दी है. इसके तहत जिन करदाताओं को रिटर्न भरने के लिए ऑडिट रिपोर्ट की जरूरत है, वे 7 नवंबर, 2022 तक अपना काम पूरा कर सकते हैं. पहले इसकी डेडलाइन 31 अक्‍टूबर रखी गई थी, जिसे 7 दिन और बढ़ा दिया गया है. आईटीआर के लिए डेडलाइन बढ़ाने की यह तीसरी कोशिश है. पहले इसकी निश्चित तिथि 30 सितंबर, 2022 थी जिसे बाद में बढ़ाकर 7 अक्‍टूबर कर दिया गया था, फिर इसे 31 अक्‍टूबर किया गया और अब नई तिथि 7 नवंबर हो गई है.
क्‍यों बढ़ाई अंतिम तिथि
सीबीडीटी ने पहली बार इसकी डेडलाइन बढ़ाते समय कहा था कि कई करदाताओं ने आकलन वर्ष 2022-23 का रिटर्न भरने में दिक्‍कत आने की बात कही है. लिहाजा इसकी अंतिम तिथि को 30 सितंबर से बढ़ाकर 7 अक्‍टूबर किया जाता है. हालांकि, इसके बाद डेडलाइन बढ़ाने को लेकर सीबीडीटी ने कोई कारण नहीं बताया है.

क्‍या होते हैं ऑडिट आईटीआर
ऐसे इनकम टैक्‍स रिटर्न जिसमें खाते, रसीद और इन्‍वॉइस की समीक्षा की जरूरत होती है और यह काम किसी पेशेवर अथवा सीए से कराना पड़ता है, उन रिटर्न को ऑडिट आईटीआर की श्रेणी में रखा जाता है. ऐसे करदाताओं को अपनी बैलेंस शीट और मुनाफे व घाटे के खातों की जांच करानी होती है, ताकि आयकर विभाग को इसका सही ब्‍योरा उपलब्‍ध कराया जा सके.