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ED का बड़ा एक्शन, के कविता समेत अन्य के खिलाफ कोर्ट में पेश की 224 पेज की सप्लीमेंट्री चार्जशीट

 दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है. मगर ईडी ने एक बार फिर से एक बड़ा एक्शन लिया है. ईडी ने रॉउज एवन्यू कोर्ट में 224 पेज की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की है. जिससे बीआरएस नेता के कविता समेत कई लोगों की मुसीबतें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं. 13 मई को रॉउज एवन्यू कोर्ट इस चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले में सुनवाई करेगा. वहीं आम आदमी पार्टी ईडी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की याचिका का विरोध करने के लिए ‘विरोधाभासी बातें’ कहने का आरोप लगाया है.

आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ‘ईडी विरोधाभासी बातें कहती है.’ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में कोयला घोटाला मामले में दिलीप रे की तीन साल की सजा पर रोक लगाते हुए कहा कि अगर वह चुनाव नहीं लड़ पाए तो इससे नुकसान होगा. अब दिलीप रे भाजपा उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं. आप नेता ने कहा कि केजरीवाल को न तो दोषी ठहराया गया है और न ही उनका मुकदमा शुरू हुआ है. ‘लेकिन ईडी कह रही है कि एक नेता के लिए अलग मानक नहीं होने चाहिए.’ उन्होंने यह भी पूछा कि रे की सजा पर रोक लगने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया गया.

भारद्वाज ने आरोप लगाया कि ‘ईडी केवल भाजपा के लिए काम कर रही है. एजेंसी की कोई गरिमा नहीं रह गई है और वह यह तय करने के लिए भाजपा की समय सारिणी के अनुसार काम कर रही है कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ कब कार्रवाई की जाए.’ ईडी ने आप के आरोपों पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है. ईडी ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए केजरीवाल की याचिका का विरोध करते हुए एक हलफनामा दायर किया था. जिसमें उसने कहा था कि चुनाव में प्रचार करने का अधिकार न तो मौलिक है और न ही संवैधानिक है.